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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, खत्म की स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता, आदेश जारी

Uttarakhand Permanent Residence Certificate Holder उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने का दबाव रहता था.

Pushkar Singh Dhami
पुष्कर सिंह धामी
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 20, 2023, 8:12 PM IST

Updated : Dec 20, 2023, 9:10 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. इसके लिए बाकायदा शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस आदेश के जारी होने से उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिनके पास पहले से ही मूल निवास प्रमाण पत्र मौजूद है. इससे पहले तमाम कार्यों के लिए उन्हें स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता से होकर गुजरना पड़ता था. लेकिन आदेश के जारी होने से मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र की विभिन्न औपचारिकताओं के लिए बाध्य नहीं होंगे.

  • मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश पर सचिव श्री विनोद सुमन ने किया आदेश जारी। मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। pic.twitter.com/CeMv3lDlii

    — CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये मिलेगा फायदा: उत्तराखंड में सरकार के समक्ष बार-बार इसको लेकर बदलाव की जरूरत महसूस होने की बात रखी जाती थी. इसमें बताया गया कि राज्य के सेवायोजन और शैक्षणिक संस्थान के साथ ही दूसरे विभिन्न कार्यों के लिए प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने के लिए बाध्य किया जाता था और कई बार इसे मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था. लेकिन अब शासन से नया आदेश जारी होने के बाद संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
ये भी पढ़ेंः 'उठा जागा उत्तराखंडियों...' लोक गायक नरेंद्र नेगी की अपील, मूल निवास 1950 और भू कानून की महारैली में करें प्रतिभाग

जारी हुआ लिखित आदेश: इस तरह जहां पहले ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को नहीं होने के निर्देश दिए गए थे तो वहीं अब शासन स्तर से भी इसका लिखित आदेश जारी कर दिया गया है. साथ ही राज्य में सभी विभागों और अधिकारियों को भी इस मामले में गंभीरता के साथ आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अफसर को निर्देश दिए थे और इन्हीं निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद कुमार सुमन की तरफ से आदेश जारी हुआ है.

देहरादूनः उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. इसके लिए बाकायदा शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस आदेश के जारी होने से उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिनके पास पहले से ही मूल निवास प्रमाण पत्र मौजूद है. इससे पहले तमाम कार्यों के लिए उन्हें स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता से होकर गुजरना पड़ता था. लेकिन आदेश के जारी होने से मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र की विभिन्न औपचारिकताओं के लिए बाध्य नहीं होंगे.

  • मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश पर सचिव श्री विनोद सुमन ने किया आदेश जारी। मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। pic.twitter.com/CeMv3lDlii

    — CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये मिलेगा फायदा: उत्तराखंड में सरकार के समक्ष बार-बार इसको लेकर बदलाव की जरूरत महसूस होने की बात रखी जाती थी. इसमें बताया गया कि राज्य के सेवायोजन और शैक्षणिक संस्थान के साथ ही दूसरे विभिन्न कार्यों के लिए प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने के लिए बाध्य किया जाता था और कई बार इसे मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था. लेकिन अब शासन से नया आदेश जारी होने के बाद संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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जारी हुआ लिखित आदेश: इस तरह जहां पहले ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को नहीं होने के निर्देश दिए गए थे तो वहीं अब शासन स्तर से भी इसका लिखित आदेश जारी कर दिया गया है. साथ ही राज्य में सभी विभागों और अधिकारियों को भी इस मामले में गंभीरता के साथ आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अफसर को निर्देश दिए थे और इन्हीं निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद कुमार सुमन की तरफ से आदेश जारी हुआ है.

Last Updated : Dec 20, 2023, 9:10 PM IST
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