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The Kerala Story देखकर बोले सीएम धामी, राष्ट्र विरोधी दलों के संरक्षण से साजिशकर्ताओं को मिल रहा बल

देहरादून में 'द केरला स्टोरी' फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा यह फिल्म एक प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व में आतंकवाद की वास्तविक तस्वीर बयां कर रही है. इन आतंकियों का उद्देश्य बिना गोली और बारूद के युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर उनका भविष्य बर्बाद करना है. उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी राजनीतिक दलों का संरक्षण भी ऐसे साजिशकर्ताओं को बल प्रदान कर रहा है.

Pushkar Dhami Watched The Kerala Story film
सीएम धामी ने देखी द केरला स्टोरी फिल्म
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Published : May 9, 2023, 9:30 PM IST

The Kerala Story पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ 'द केरला स्टोरी' फिल्म को देखने पहुंचे. उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे. फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने कहा द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से बिना गोली और बम के ही देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है. इस फिल्म में इस तथ्य को भी दिखाया गया है कि किस तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जाता है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह फिल्म वास्तविकता से रूबरू कराने और धर्मांतरण, आतंकवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली है. ऐसे में सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए. उन्होंने कहा उत्तराखंड में भी तमाम तरीकों से कई जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था. यह राज्य के भविष्य के लिए एक गंभीर विषय था. जिसके चलते सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय लिया है. जिसके तहत धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया है. जिसके जरिए जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
ये भी पढेंः बॉक्स ऑफिस पर 'द केरल स्टोरी' का धमाका, तीसरे दिन की छप्पर फाड़ कमाई

सीएम धामी ने कहा धर्मांतरण कराने के मामले को दो भागों में बांटा गया है. जिसके तहत एकल धर्मांतरण के लिए सजा कम है, लेकिन सामूहिक धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आने पर और दोष साबित होने पर उसके खिलाफ 3 से 10 साल की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर 2 से 7 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की संस्कृति और प्रदेश के मूल स्वरूप बचा रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि प्रदेश में धर्मांतरण पर पूरी तरह से लगाम लगे. जिस दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है.
ये भी पढेंः उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर पर 51 गांवों का हो रहा सघन सर्वे, सीमा सुरक्षा के कारण बनेंगे नए आधार कार्ड

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रदेश में धर्मांतरण पर लगाम लगाने के साथ ही उत्तराखंड के सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर लगाम लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके लिए जिन-जिन जगहों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उसे चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है. ताकि राज्य में होने वाले अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके. इतना ही नहीं सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी.

The Kerala Story पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ 'द केरला स्टोरी' फिल्म को देखने पहुंचे. उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे. फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने कहा द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से बिना गोली और बम के ही देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है. इस फिल्म में इस तथ्य को भी दिखाया गया है कि किस तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जाता है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह फिल्म वास्तविकता से रूबरू कराने और धर्मांतरण, आतंकवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली है. ऐसे में सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए. उन्होंने कहा उत्तराखंड में भी तमाम तरीकों से कई जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था. यह राज्य के भविष्य के लिए एक गंभीर विषय था. जिसके चलते सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय लिया है. जिसके तहत धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया है. जिसके जरिए जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
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सीएम धामी ने कहा धर्मांतरण कराने के मामले को दो भागों में बांटा गया है. जिसके तहत एकल धर्मांतरण के लिए सजा कम है, लेकिन सामूहिक धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आने पर और दोष साबित होने पर उसके खिलाफ 3 से 10 साल की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर 2 से 7 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की संस्कृति और प्रदेश के मूल स्वरूप बचा रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि प्रदेश में धर्मांतरण पर पूरी तरह से लगाम लगे. जिस दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है.
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वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रदेश में धर्मांतरण पर लगाम लगाने के साथ ही उत्तराखंड के सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर लगाम लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके लिए जिन-जिन जगहों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उसे चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है. ताकि राज्य में होने वाले अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके. इतना ही नहीं सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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