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Budget 2020: टैक्स छूट से उत्तराखंड के 8 लाख करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत - उत्तराखंड के करदाताओं को राहत

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाकर छूट दी है. जिससे उत्तराखंड के 8 लाख करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

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Published : Feb 1, 2020, 5:31 PM IST

Updated : Feb 1, 2020, 6:47 PM IST

देहरादूनः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाकर छूट दी है. जिससे उत्तराखंड के करीब 8 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. नए टैक्स नियम में अच्छी खासी छूट के चलते जहां मध्यमवर्गीय लोगों को शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा.

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आयकर की नई दरें.

जबकि, 5 से 7.5 लाख तक आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वहीं, साढे़ सात लाख सालाना आय वालों को नए 5 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने से ₹26 हजार का फायदा होगा. जबकि, 15 लाख सालाना आय वालों को ₹78 हजार का इस नए टैक्स छूट के मुताबिक फायदा होगा.

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इनकम टैक्स में छूट.

ये भी पढ़ेंः बजट 2020 : आयकर में मिली राहत, जानें नई दरें

उत्तराखंड सरकार को सालाना करीब 13,400 करोड़ रुपये आयकर से राजस्व प्राप्त होता है. बीते साल 2017-18 में राज्य को 10,840 करोड़ रुपये का टैक्स के रूप में राजस्व मिला था. जबकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 13,400 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा हुआ था.

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करदाताओं को मिली राहत.

वित्तीय वर्ष 2020-21 नया टैक्स स्लैब

  • शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
  • 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
  • 5 लाख से साढे़ सात लाख तक पहले टैक्स 20 फीसदी था. जबकि, नया टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब से 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
  • साढे़ सात लाख से 10 सालाना आय वालों पर पहले 20 फीसदी टैक्स लगता था. जो नए टैक्स के मुताबिक, 15 फीसदी टैक्स देना होगा.
  • 10 लाख से साढे़ बारह लाख सालाना आय में पहले 30 फीसदी टैक्स देना होता था, जबकि नए टैक्स छूट के मुताबिक, अब इस दायरे के लोगों को 20 फीसदी ही आयकर देना होगा.
  • साढे़ बारह लाख से 15 लाख सालाना आय वाले लोगों पर पहले 30 फीसदी टैक्स लगता था. वहीं, नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब इस आय के दायरे के लोगों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा.
  • वहीं, 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. जिसपर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

देहरादूनः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाकर छूट दी है. जिससे उत्तराखंड के करीब 8 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. नए टैक्स नियम में अच्छी खासी छूट के चलते जहां मध्यमवर्गीय लोगों को शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा.

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आयकर की नई दरें.

जबकि, 5 से 7.5 लाख तक आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वहीं, साढे़ सात लाख सालाना आय वालों को नए 5 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने से ₹26 हजार का फायदा होगा. जबकि, 15 लाख सालाना आय वालों को ₹78 हजार का इस नए टैक्स छूट के मुताबिक फायदा होगा.

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इनकम टैक्स में छूट.

ये भी पढ़ेंः बजट 2020 : आयकर में मिली राहत, जानें नई दरें

उत्तराखंड सरकार को सालाना करीब 13,400 करोड़ रुपये आयकर से राजस्व प्राप्त होता है. बीते साल 2017-18 में राज्य को 10,840 करोड़ रुपये का टैक्स के रूप में राजस्व मिला था. जबकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 13,400 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा हुआ था.

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करदाताओं को मिली राहत.

वित्तीय वर्ष 2020-21 नया टैक्स स्लैब

  • शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
  • 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
  • 5 लाख से साढे़ सात लाख तक पहले टैक्स 20 फीसदी था. जबकि, नया टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब से 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
  • साढे़ सात लाख से 10 सालाना आय वालों पर पहले 20 फीसदी टैक्स लगता था. जो नए टैक्स के मुताबिक, 15 फीसदी टैक्स देना होगा.
  • 10 लाख से साढे़ बारह लाख सालाना आय में पहले 30 फीसदी टैक्स देना होता था, जबकि नए टैक्स छूट के मुताबिक, अब इस दायरे के लोगों को 20 फीसदी ही आयकर देना होगा.
  • साढे़ बारह लाख से 15 लाख सालाना आय वाले लोगों पर पहले 30 फीसदी टैक्स लगता था. वहीं, नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब इस आय के दायरे के लोगों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा.
  • वहीं, 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. जिसपर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Intro:summary-2020 बजट टैक्स छूट से उत्तराखंड में 8 लाख कर दाताओं को बड़ी राहत..

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 2020 बजट में इनकम टैक्स स्लैब छूट में बड़ा बदलाव करने के चलते उत्तराखंड में भी लगभग 8 लाख से अधिक आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है। नए टैक्स नियम में अच्छी खासी छूट के चलते जहाँ मध्यमवर्ग लोगों को 5 लाख तक की सालाना आय में टैक्स नहीं देना होगा। वही साढे़ सात लाख सालाना आय वालों को नए 5 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने से 26 हज़ार का फायदा होगा। जबकि 15 लाख सालाना आय वालों को ₹78000 का इस नए टैक्स छूट के मुताबिक फायदा होगा।


Body:उत्तराखंड सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग 13400 करोड रुपए का आयकर से राजस्व से प्राप्त होता है। बीते वर्ष 2017 -18 में राज्य को 10840 करोड़ों पर टैक्स के द्वारा राजस्व प्राप्त हुआ था। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 13400 करोड रुपए इनकम टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा हुआ था।


नहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 नया टैक्स स्लैब

सालाना 5 लाख तक आय करने वाले पर कोई टैक्स नहीं

5 लाख से साढे सात लाख तक पहले टैक्स 20% था जबकि नया टैक्स स्लैब के मुताबिक अब से10% कर लगेगा।

साढे सात लाख से 10 सालाना आय वालों पर पहले 20% टैक्स लगता था ,जबकि नए टैक्स के मुताबिक 15% टैक्स देना होगा।

10 लाख से साढे बारह लाख सालाना आय में पहले 30% टैक्स देना होता था, जबकि नए टैक्स छूट के मुताबिक अब इस दायरे के लोगों को 20% ही आयकर देना होगा।

साढे बारह लाख से 15 लाख सालाना आय करने वाले लोगों पर पहले 30% कर लगता था, जबकि नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब इस आय के दायरे के लोगों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा।


Conclusion:
Last Updated : Feb 1, 2020, 6:47 PM IST
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