देहरादूनः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाकर छूट दी है. जिससे उत्तराखंड के करीब 8 लाख से ज्यादा आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. नए टैक्स नियम में अच्छी खासी छूट के चलते जहां मध्यमवर्गीय लोगों को शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा.
जबकि, 5 से 7.5 लाख तक आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वहीं, साढे़ सात लाख सालाना आय वालों को नए 5 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने से ₹26 हजार का फायदा होगा. जबकि, 15 लाख सालाना आय वालों को ₹78 हजार का इस नए टैक्स छूट के मुताबिक फायदा होगा.
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उत्तराखंड सरकार को सालाना करीब 13,400 करोड़ रुपये आयकर से राजस्व प्राप्त होता है. बीते साल 2017-18 में राज्य को 10,840 करोड़ रुपये का टैक्स के रूप में राजस्व मिला था. जबकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 13,400 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा हुआ था.
वित्तीय वर्ष 2020-21 नया टैक्स स्लैब
- शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
- 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- 5 लाख से साढे़ सात लाख तक पहले टैक्स 20 फीसदी था. जबकि, नया टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब से 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
- साढे़ सात लाख से 10 सालाना आय वालों पर पहले 20 फीसदी टैक्स लगता था. जो नए टैक्स के मुताबिक, 15 फीसदी टैक्स देना होगा.
- 10 लाख से साढे़ बारह लाख सालाना आय में पहले 30 फीसदी टैक्स देना होता था, जबकि नए टैक्स छूट के मुताबिक, अब इस दायरे के लोगों को 20 फीसदी ही आयकर देना होगा.
- साढे़ बारह लाख से 15 लाख सालाना आय वाले लोगों पर पहले 30 फीसदी टैक्स लगता था. वहीं, नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब इस आय के दायरे के लोगों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा.
- वहीं, 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. जिसपर कोई बदलाव नहीं किया गया है.