देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्तमान वित्तीय सत्र के लिए पिछले महीने बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी थी, जो एक अप्रैल से लागू हो गया है. वहीं, अब यूपीसीएल ने ग्राहकों को थोड़ी राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है. ऐसे में प्रॉम्प्ट पेमेंट डिटेल योजना के तहत, 10 दिन के भीतर बिजली का बिल जमा कीजिए और छूट पाइए. हालांकि इस योजना में शर्त रखी गयी है कि बिजली बिल जारी होने के 10 दिन के भीतर बिल का भुगतान करने पर ग्राहक को बिल पर 0.75 से 1.25 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नया टैरिफ जारी होने के बाद पहली बार प्रॉम्प्ट पेमेंट डिटेल योजना की शुरुआत की गई है. इसका लाभ उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा जो निर्धारित समयावधि में बिल जमा कराएंगे. हालांकि, इस तरह की योजना से न सिर्फ समय पर लोग बिजली का बिल जमा करेंगे. बल्कि भविष्य में भी समय से बिजली जमा करने की आदत भी लोगों में विकसित हो सकेगी. इसके अतिरिक्त इस योजना में एलटी उपभोक्ताओं के लिए दस हजार व एचटी उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह एक लाख रुपए तक की छूट सीमा तय की गई है.
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वहीं, यूपीसीएल के वाणिज्य अनुभाग के मुख्य अभियंता धर्मशक्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियामक आयोग से अनुमोदित टैरिफ के अनुसार डिजिटल माध्यम या अन्य तरीकों से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट दी जा रही है. हालांकि, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, बीएचआईएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि से ये भुगतान करने पर कुल धनराशि प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट के रूप में 1.25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर इत्यादि माध्यमों से भुगतान करने पर कुल धनराशि प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट के रूप में 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी.