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उत्तराखंड में अनलॉक-2.0 की गाइडलाइन जारी, शादी-समारोह पर भी छूट, जानें रियायतें

अनलॉक-2 के तहत उत्तराखंड सरकार ने कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी कई तरह की रियायत दी हैं.

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Published : Jul 3, 2020, 6:33 AM IST

Updated : Jul 3, 2020, 10:44 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में अनलॉक-टू को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत व्यापारियों को काफी रियायत दी गई हैं. प्रदेश में आवाजाही के अलावा तमाम तरह के समारोह में भी सुव्यवस्थित ढील दी गई है. इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी की गई अनलॉक-टू की गाइड लाइन के अनुसार अब कर्फ्यू का समय रात नौ से सुबह सात बजे तक कर दिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में कारोबारियों और पर्यटकों को भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं. प्रदेश में रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और होटल इत्यादि पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है. यह सभी रात नौ बजे तक खुले रह सकते हैं.

वहीं, जो धार्मिक स्थल कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं वो सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं है. चारधाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा.

मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी.

पढ़ें: अनलॉक-2.0 में पुलिस के सामने कई चुनौतियां, लोगों को करना होगा गाइडलाइन का पालन

शादी-समारोह पर छूट

इसके अलावा शादी समारोह और प्रदेश में आवाजाही के लिए भी कई तरह की ढील दी गई हैं. जैसे शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति तो प्रदान की दी है लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो. अतिथियों को अब क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है लेकिन शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित और कोरोना के लक्षण रहित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन रुकने के मानकों से छूट रहेगी, बशर्ते वो तय मानकों का अनुपालन करें.

समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से उनके निवास स्थान और शादी के स्थल के बारे में जानकारी देता हुआ शपथ पत्र लेना होगा. कर्मचारियों और शादी में शिरकत करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल में आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. शादी में शिरकत करने वालों को अपने या अन्य वाहनों से घर जाते समय रात में क‌र्फ्यू के मानकों में छूट रहेगी.

वहीं, जिस शहरों में कोविड केस अधिक हैं वहां से विवाह में शामिल होने वाले उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं. अगर दूल्हा-दुल्हन और उनके परिजन भी ऐसे शहरों से हैं तो उन्हें भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा, लेकिन वो लोग विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जा सकते.

पढ़ें- UNLOCK2.0: 90 दिनों के बाद आखिरकार खुल गए मॉल्स और रेस्टोरेंट्स, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

बाहर से आने वालों के लिये नियम

इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों लोगों को सबसे पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. परमिट की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा. अधिक कोविड संक्रमण वाले शहरों से आने वाल लोगों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन जबकि सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा. इससे इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन ही रहना होगा. इसके अलावा, अगर कोविड संक्रमित शहरों से फ्लाइट बदलकर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा.

वहीं, जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटाइन रहना होगा. सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे.

पर्यटकों के लिये गाइडलाइन

इसके साथ ही गाइडलाइन में पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति लेकिन तभी जब आने से 72 घंटे पहले तक उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया हो और रिपोर्ट नेगेटिव आई हो. ऐसा होने पर संस्थागत क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी. पर्यटकों को भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

इस पर रहेगी रोक

हालांकि, पहले की तरह अभी भी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि पर रोक जारी रहेगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. वहीं, स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे. कंटनेमेंट जोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा.

देहरादून: उत्तराखंड में अनलॉक-टू को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत व्यापारियों को काफी रियायत दी गई हैं. प्रदेश में आवाजाही के अलावा तमाम तरह के समारोह में भी सुव्यवस्थित ढील दी गई है. इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी की गई अनलॉक-टू की गाइड लाइन के अनुसार अब कर्फ्यू का समय रात नौ से सुबह सात बजे तक कर दिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में कारोबारियों और पर्यटकों को भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं. प्रदेश में रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और होटल इत्यादि पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है. यह सभी रात नौ बजे तक खुले रह सकते हैं.

वहीं, जो धार्मिक स्थल कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं वो सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं है. चारधाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा.

मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी.

पढ़ें: अनलॉक-2.0 में पुलिस के सामने कई चुनौतियां, लोगों को करना होगा गाइडलाइन का पालन

शादी-समारोह पर छूट

इसके अलावा शादी समारोह और प्रदेश में आवाजाही के लिए भी कई तरह की ढील दी गई हैं. जैसे शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति तो प्रदान की दी है लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो. अतिथियों को अब क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है लेकिन शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित और कोरोना के लक्षण रहित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन रुकने के मानकों से छूट रहेगी, बशर्ते वो तय मानकों का अनुपालन करें.

समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से उनके निवास स्थान और शादी के स्थल के बारे में जानकारी देता हुआ शपथ पत्र लेना होगा. कर्मचारियों और शादी में शिरकत करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल में आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. शादी में शिरकत करने वालों को अपने या अन्य वाहनों से घर जाते समय रात में क‌र्फ्यू के मानकों में छूट रहेगी.

वहीं, जिस शहरों में कोविड केस अधिक हैं वहां से विवाह में शामिल होने वाले उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं. अगर दूल्हा-दुल्हन और उनके परिजन भी ऐसे शहरों से हैं तो उन्हें भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा, लेकिन वो लोग विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जा सकते.

पढ़ें- UNLOCK2.0: 90 दिनों के बाद आखिरकार खुल गए मॉल्स और रेस्टोरेंट्स, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

बाहर से आने वालों के लिये नियम

इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों लोगों को सबसे पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. परमिट की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा. अधिक कोविड संक्रमण वाले शहरों से आने वाल लोगों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन जबकि सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा. इससे इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन ही रहना होगा. इसके अलावा, अगर कोविड संक्रमित शहरों से फ्लाइट बदलकर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा.

वहीं, जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटाइन रहना होगा. सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे.

पर्यटकों के लिये गाइडलाइन

इसके साथ ही गाइडलाइन में पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति लेकिन तभी जब आने से 72 घंटे पहले तक उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया हो और रिपोर्ट नेगेटिव आई हो. ऐसा होने पर संस्थागत क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी. पर्यटकों को भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

इस पर रहेगी रोक

हालांकि, पहले की तरह अभी भी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि पर रोक जारी रहेगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. वहीं, स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे. कंटनेमेंट जोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा.

Last Updated : Jul 3, 2020, 10:44 AM IST
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