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ऑल वेदर रोड की राह आसान, केंद्र ने बॉर्डर एरिया में 10 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण की दी अनुमति

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Published : Dec 17, 2020, 3:50 PM IST

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 10 मीटर से घटाकर 5.5 मीटर कर दिया गया था. जिसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया सर्कुलर जारी किया है.

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चौड़ी सड़क की दी अनुमति

देहरादून : उत्तराखंड ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर हुई शंका पर छाए बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं. दरअसल, केंद्र ने सीमांत इलाकों में 10 मीटर चौड़ी सड़क का सर्कुलर जारी कर दिया है. नए सर्कुलर के बाद अब 7 मीटर ब्लैक टॉप के साथ दोनों तरफ डेढ़ मीटर के पक्के किनारों के साथ कुल 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति मिल गयी है.

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 10 मीटर से घटाकर 5.5 मीटर कर दिया गया था. जिसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से जारी हुए सर्कुलर के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. सीमांत राज्यों में चीन सीमा पर जाने वाली सड़कों को 10 मीटर चौड़ी करने का सर्कुलर बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चीन बॉर्डर से सटे सभी हिमालयी राज्यों में सामरिक दृष्टि से जुड़ी सड़कों को 7 मीटर ब्लैक टॉप विद 1.5 प्योड शोल्डर यानी 10 मीटर चौड़ी करने का सर्कुलर जारी कर दिया है.

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आदेश की कापी

केंद्रीय मंत्रालय तक जारी यह सर्कुलर सभी हिमालयी राज्यों यानी चीन सीमा से सटे राज्यों में सामरिक महत्व से जुड़ी सड़कों पर लागू होगा. नए आदेश के बाद अब 7 मीटर ब्लैक टॉप के साथ दोनों तरफ डेढ़ मीटर के पक्के किनारों के साथ कुल 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति मिल गयी है. हालांकि, अभी 5.5 मीटर का सर्कुलर जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें : केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से मिले राज्यसभा सांसद बलूनी, उत्तराखंड में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग

कमेटी के सदस्य हेमंत ध्यानी ने बताया की सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को हो रही हानि के दृष्टिगत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर से घटाकर 5.5 का आदेश जारी किया गया था. लेकिन सरकार द्वारा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हर एक विकल्प पर काम किया जा रहा है और अब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यह सर्कुलर जारी किया है.

बहरहाल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह आदेश कोर्ट में पेश किया जाएगा. जिस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाना है क्योंकि फिलहाल अभी कोर्ट का अंतरिम आदेश यानी 5.5 मीटर का आदेश लागू है और इसे ओवर रुल्ड करने के लिए नए सर्कुलर को कोर्ट में पेश करना होगा. जिस पर कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा.

देहरादून : उत्तराखंड ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर हुई शंका पर छाए बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं. दरअसल, केंद्र ने सीमांत इलाकों में 10 मीटर चौड़ी सड़क का सर्कुलर जारी कर दिया है. नए सर्कुलर के बाद अब 7 मीटर ब्लैक टॉप के साथ दोनों तरफ डेढ़ मीटर के पक्के किनारों के साथ कुल 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति मिल गयी है.

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 10 मीटर से घटाकर 5.5 मीटर कर दिया गया था. जिसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से जारी हुए सर्कुलर के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. सीमांत राज्यों में चीन सीमा पर जाने वाली सड़कों को 10 मीटर चौड़ी करने का सर्कुलर बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चीन बॉर्डर से सटे सभी हिमालयी राज्यों में सामरिक दृष्टि से जुड़ी सड़कों को 7 मीटर ब्लैक टॉप विद 1.5 प्योड शोल्डर यानी 10 मीटर चौड़ी करने का सर्कुलर जारी कर दिया है.

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आदेश की कापी

केंद्रीय मंत्रालय तक जारी यह सर्कुलर सभी हिमालयी राज्यों यानी चीन सीमा से सटे राज्यों में सामरिक महत्व से जुड़ी सड़कों पर लागू होगा. नए आदेश के बाद अब 7 मीटर ब्लैक टॉप के साथ दोनों तरफ डेढ़ मीटर के पक्के किनारों के साथ कुल 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति मिल गयी है. हालांकि, अभी 5.5 मीटर का सर्कुलर जारी रहेगा.

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कमेटी के सदस्य हेमंत ध्यानी ने बताया की सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को हो रही हानि के दृष्टिगत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर से घटाकर 5.5 का आदेश जारी किया गया था. लेकिन सरकार द्वारा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हर एक विकल्प पर काम किया जा रहा है और अब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यह सर्कुलर जारी किया है.

बहरहाल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह आदेश कोर्ट में पेश किया जाएगा. जिस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाना है क्योंकि फिलहाल अभी कोर्ट का अंतरिम आदेश यानी 5.5 मीटर का आदेश लागू है और इसे ओवर रुल्ड करने के लिए नए सर्कुलर को कोर्ट में पेश करना होगा. जिस पर कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा.

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