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परमधाम न्यास आश्रम के महंत और अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून के एक गांव में स्थित आश्रम के बाबा और अध्यक्ष पर दो महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला आरोप लगाया है. इसपर थाना राजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

दो महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
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Published : Aug 24, 2019, 11:59 PM IST

देहरादून: राजधानी के सहस्त्रधारा के शेरा गांव स्थित आश्रम के बाबा और अध्यक्ष पर दो महिलाओं ने 23 अगस्त को आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. महिलाओं का आरोप है कि आश्रम के बाबा और अध्यक्ष ने उनके साथ दुष्कर्म कर उन्हें प्रताड़ित किया है.

दो महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

दरअसल, यह दोनों महिलाएं साल 2013 से परमधाम न्यास मुख्यालय वलीदपुर दौराला मेरठ संचालक चंद्रमोहन महाराज के मिशन से जुड़ी थीं. उसमें से एक महिला परमधाम न्यास में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी.

यह भी पढ़ें: जुलाई 2017 में आखिरी बार मसूरी आये थे अरुण जेटली, जुड़ी है यहां से खास यादें

जानें क्या था मामला...

बता दें कि संचालक ने पीड़िता की शादी 18 जून 2018 को कराई थी और महाराज का आश्रम व निवास ग्राम शेरा सहस्त्रधारा में ही है. यहीं पर मिशन से जुड़ी महिलाओं की मीटिंग भी बुलाई जाती है. पीड़िता 22 जून 2018 की महिला मीटिंग में शामिल होने के लिए ग्राम शेरा सहस्त्रधारा के आश्रम में गई थी.

इस दौरान दिन में मीटिंग होने के बाद रात को पीड़िता आश्रम के टीन शेड में सो रही थी. रात करीब 12 बजे आश्रम में अध्यक्ष की पत्नी और आश्रम के श्रीमंत की पत्नी ने पीड़िता को जरूरी काम होने का बहाना देकर महाराज के कमरे में जाने को बोला.

यह भी पढ़ें: वीडियोः देखें कैसे गुलदार ने कुत्ते को बनाया शिकार, लोगों ने की पिंजड़ा लगाने की मांग

पीड़िता के कमरे में जाने पर महाराज और कुलदीप दोनों ही वहां मौजूद मिले. इस दौरान दोनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर किसी को न बताने और जान से मारने की धमकी दी.
एक माह बीत जाने पर दोनों पीड़िता ने आश्रम के बाबा और अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले में एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही थाना राजपुर पुलिस को निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.

देहरादून: राजधानी के सहस्त्रधारा के शेरा गांव स्थित आश्रम के बाबा और अध्यक्ष पर दो महिलाओं ने 23 अगस्त को आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. महिलाओं का आरोप है कि आश्रम के बाबा और अध्यक्ष ने उनके साथ दुष्कर्म कर उन्हें प्रताड़ित किया है.

दो महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

दरअसल, यह दोनों महिलाएं साल 2013 से परमधाम न्यास मुख्यालय वलीदपुर दौराला मेरठ संचालक चंद्रमोहन महाराज के मिशन से जुड़ी थीं. उसमें से एक महिला परमधाम न्यास में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी.

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जानें क्या था मामला...

बता दें कि संचालक ने पीड़िता की शादी 18 जून 2018 को कराई थी और महाराज का आश्रम व निवास ग्राम शेरा सहस्त्रधारा में ही है. यहीं पर मिशन से जुड़ी महिलाओं की मीटिंग भी बुलाई जाती है. पीड़िता 22 जून 2018 की महिला मीटिंग में शामिल होने के लिए ग्राम शेरा सहस्त्रधारा के आश्रम में गई थी.

इस दौरान दिन में मीटिंग होने के बाद रात को पीड़िता आश्रम के टीन शेड में सो रही थी. रात करीब 12 बजे आश्रम में अध्यक्ष की पत्नी और आश्रम के श्रीमंत की पत्नी ने पीड़िता को जरूरी काम होने का बहाना देकर महाराज के कमरे में जाने को बोला.

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पीड़िता के कमरे में जाने पर महाराज और कुलदीप दोनों ही वहां मौजूद मिले. इस दौरान दोनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर किसी को न बताने और जान से मारने की धमकी दी.
एक माह बीत जाने पर दोनों पीड़िता ने आश्रम के बाबा और अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले में एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही थाना राजपुर पुलिस को निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.

Intro:देहरादून के सहस्त्रधारा के शेरा गांव स्थित आश्रम के बाबा ओर अध्यक्ष के द्वारा दो महिलाओं के साथ हुआ दुष्कर्म के आरोप में थाना राजपुर थाना में कल मुकदमा पंजीकृत किया गया।मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना शुरू की गई,और पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया।मामले की जांच के बाद तथ्यों के सामने आने पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।


Body:23 अगस्त को 2 महिलाओं ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि 25 वर्षीय महिला 2013 से परमधाम न्यास मुख्यालय वलीदपुर दौराला मेरठ संचालक चंद्रमोहन महाराज के मिशन से जुड़ी थी और परमधाम न्यास में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी।चंद्र मोहन महाराज ने पीड़िता की शादी 18 जून 2018 को कराई थी।और महाराज का आश्रम व निवास ग्राम शेरा सहस्त्रधारा में हैं,यही पर मिशन से जुड़ी महिलाओं की मीटिंग बुलाई जाती थी।और पीड़िता 22 जून 2018 की महिला मीटिंग में शामिल होने के लिए ग्राम शेरा सहस्त्रधारा के आश्रम में गई थी, दिन में मीटिंग होने के बाद रात को पीड़िता आश्रम के टीन शेड में सो रही थी और रात को करीब 12:00 बजे आश्रम के अध्यक्ष कुलदीप निवासी मुजफ्फरनगर की पत्नी और आश्रम के श्रीमंत नीरज की पत्नी अलका पीड़िता के पास टीन शेड में आई और पीड़िता से कहा कि तुझे बहुत जरूरी काम से चंद्र मोहन महाराज ने अपने कमरे में बुलाया है।पीड़िता बिना किसी शक के कमरे में गई तो चंद्र मोहन महाराज और कुलदीप दोनों कमरे में मौजूद थे, पीड़िता के कमरे में जाते ही दोनों ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दोनों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और दुष्कर्म करने के बाद धमकी दी कि यदि कहीं बताया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।इसी तरह मेरी साथी महिला ने भी मुझे बताएं था कि 17 जून 2019 को इसी प्रकार चंद्र मोहन महाराज ने उसके साथ भी बलात्कार किया था।चंद्र मोहन महाराज द्वारा पीड़िता की वीडियो क्लिपिंग भी बना ली है,और चंद्र मोहन महाराज अत्यंत प्रभावशाली और ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है इसलिए दोनों पीड़िता डर की वजह से आज तक इन लोगों की शिकायत नहीं कर पाई थी।


Conclusion:एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद्रमोहन महाराज और कुलदीप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया साथ ही थाना राजपुर पुलिस को निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश किए गए।मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और पीड़ितोंओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाइट-अरुण मोहन जोशी(एसएसपी) बाइट मेल की है,मेल से उठाने की कृपा करें। धन्यवाद।
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