टिहरी: चर्चित सचिन लखेड़ा हत्याकांड में तीन आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने सचिन लखेड़ा हत्याकांड के तीन आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है.
बचाव पक्ष की तरफ से मतेंद्र दत्त बहुगुणा और आनंद सेमल्टी ने बताया कि चंबा थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीआईडी ने इस मामले में तीन ग्रामीणों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.
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सचिन लखेड़ा हत्याकांड की कहानी
कटाल्डी गांव निवासी सचिन लखेड़ा 28 नवंबर 2014 को पड़ोसी गांव पटूड़ी में वाहन लेकर शादी समारोह में शिरकत करने गए थे. लेकिन जब वह दो दिन बाद भी शादी से घर नहीं लौटा तो 30 नवंबर को परिजनों की ओर से चंबा थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
एक सप्ताह बाद पटूड़ी गांव के जंगल में सचिन का शव बरामद हुआ था. ग्रामीणों ने लंबे समय तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया था. जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी.