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देहरादून: 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म मामले में दोषी को 12 साल की कैद, 40 हजार जुर्माना

देहरादून की स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने 14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला 2019 का है.

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Published : Aug 9, 2022, 9:15 AM IST

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देहरादून:14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से 30 हजार क्षतिपूर्ति पीड़ित को दिए जाएंगे, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

बता दे, 2 सितंबर, 2019 को एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण और कुकर्म के संबंध में ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 14 वर्षीय बेटे को ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर निवासी अनिल मौर्य पुताई के लिए अपने साथ हरिद्वार ले गया था. महिला का बेटा जब अपने घर वापस आया तो, उसने बताया था कि अनिल मौर्य और उसके गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया है.

महिला की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने मामले में दो महीने के अंदर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

पीड़ित किशोर ने कोर्ट में बताया कि अनिल मौर्य उसे अपने साथ एक धार्मिक स्थल की पुताई करने हरिद्वार ले गया था और वहां उसने सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ भरकर पिलाया. इससे उसको नशा हो गया. इस दौरान उसकी गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया.
पढ़ें- सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार

शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि डॉटर की रिपोर्ट में भी कुकर्म की पुष्टि हुई थी. मुकदमे में कुल 5 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए लेकिन अदालत में ट्रायल के दौरान आरोपी खैर अली शाह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले. कोर्ट ने अनिल मौर्य को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और खैर अली शाह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया.

देहरादून:14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से 30 हजार क्षतिपूर्ति पीड़ित को दिए जाएंगे, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

बता दे, 2 सितंबर, 2019 को एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण और कुकर्म के संबंध में ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 14 वर्षीय बेटे को ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर निवासी अनिल मौर्य पुताई के लिए अपने साथ हरिद्वार ले गया था. महिला का बेटा जब अपने घर वापस आया तो, उसने बताया था कि अनिल मौर्य और उसके गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया है.

महिला की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने मामले में दो महीने के अंदर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

पीड़ित किशोर ने कोर्ट में बताया कि अनिल मौर्य उसे अपने साथ एक धार्मिक स्थल की पुताई करने हरिद्वार ले गया था और वहां उसने सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ भरकर पिलाया. इससे उसको नशा हो गया. इस दौरान उसकी गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया.
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शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि डॉटर की रिपोर्ट में भी कुकर्म की पुष्टि हुई थी. मुकदमे में कुल 5 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए लेकिन अदालत में ट्रायल के दौरान आरोपी खैर अली शाह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले. कोर्ट ने अनिल मौर्य को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और खैर अली शाह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया.

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