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महिला से दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 की सजा, लगाया 40 हजार का जुर्माना - दुष्कर्म के दोषी को जेल हुई

मामला 2018 का है. महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गॉड की अदालत ने दोषी धर्मपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दोषी को सजा
दोषी को सजा
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Published : Sep 5, 2021, 12:50 PM IST

देहरादून: महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गॉड की अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी धर्मपाल पर 40 हजार रुपए का दंड लगाया है.

बता दें कि, थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता निवासी कैनाल रोड ने 22 नवंबर 2018 को धर्मपाल के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी. बताया था कि पीड़िता धर्मपाल के घर पर काम करती थी. 1 दिन धर्मपाल ने पीड़िता के साथ छेड़छानी की, जिससे बाद पीड़िता ने धर्मपाल के घर में काम छोड़ दिया. इसके बाद 21 नवंबर 2018 को पीड़िता कैनाल रोड पर किसी काम से जा रही थी. इसी दौरान धर्मपाल वहां आया और पीड़िता से दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि धर्मपाल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.

पढ़ें: हरिद्वार में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, एक की मौत

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाया. धर्मपाल को आईपीसी 376 यानी दुष्कर्म में 10 साल कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना सहित 506 यानी जान से मारने की धमकी देने के दोष में 1 साल सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

देहरादून: महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गॉड की अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी धर्मपाल पर 40 हजार रुपए का दंड लगाया है.

बता दें कि, थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता निवासी कैनाल रोड ने 22 नवंबर 2018 को धर्मपाल के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी. बताया था कि पीड़िता धर्मपाल के घर पर काम करती थी. 1 दिन धर्मपाल ने पीड़िता के साथ छेड़छानी की, जिससे बाद पीड़िता ने धर्मपाल के घर में काम छोड़ दिया. इसके बाद 21 नवंबर 2018 को पीड़िता कैनाल रोड पर किसी काम से जा रही थी. इसी दौरान धर्मपाल वहां आया और पीड़िता से दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि धर्मपाल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाया. धर्मपाल को आईपीसी 376 यानी दुष्कर्म में 10 साल कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना सहित 506 यानी जान से मारने की धमकी देने के दोष में 1 साल सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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