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देहरादून: तबादला प्रक्रिया से बाहर रहेंगे अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षक - Atal Excellent Schools Teacher

शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया में शामिल होने की मांग पर अपर शिक्षा सचिव की ओर से नया आदेश जारी किया गया है. शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे.

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देहरादून
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Published : Jul 9, 2022, 1:32 PM IST

देहरादून: शासन की ओर से अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है. अपर शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए इन स्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परिक्षा से चयनित शिक्षकों को छोड़कर पहले से कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए. यह निर्णय चयन समिति पर छोड़ा गया है. इस आदेश के बाद प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य कर्मचारी वार्षिक तबादला एक्ट से बाहर रहेंगे.

अपर सचिव शिक्षा के अनुसार इस प्रकरण पर बहुत मंथन करने के बाद निर्णय लिया गया है कि उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षक अनिवार्य तबादलों में शामिल नहीं होंगे. इन स्कूलों के शिक्षकों के मात्र अनुरोध के आधार पर ही तबादले के लिए किए गए आवेदनों पर ही विचार हो सकता है.

बता दें कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की नियमावली में भी उन्हें पांच वर्ष तक अनिवार्य तबादलों से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है. लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों के दो वर्ग तैनात हैं. एक यहां पर पहले से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं, तो दूसरे वह शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनको परीक्षा पास करने के बाद यहां पर नियुक्ति दी गई है.
पढ़ें- अग्निपथ योजना: गढ़वाल में 19 तो कुमाऊं में 20 अगस्त से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती, ऐसे करें आवेदन

बता दें, इन अटल उत्कृष्ट स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों ने तबादला प्रक्रिया में शामिल होने की मांग की थी, जिसके बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा की और से शिक्षकों की मांग पर शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे. जिसके बाद अब शासन ने अपने दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे.

देहरादून: शासन की ओर से अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है. अपर शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए इन स्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परिक्षा से चयनित शिक्षकों को छोड़कर पहले से कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए. यह निर्णय चयन समिति पर छोड़ा गया है. इस आदेश के बाद प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य कर्मचारी वार्षिक तबादला एक्ट से बाहर रहेंगे.

अपर सचिव शिक्षा के अनुसार इस प्रकरण पर बहुत मंथन करने के बाद निर्णय लिया गया है कि उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षक अनिवार्य तबादलों में शामिल नहीं होंगे. इन स्कूलों के शिक्षकों के मात्र अनुरोध के आधार पर ही तबादले के लिए किए गए आवेदनों पर ही विचार हो सकता है.

बता दें कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की नियमावली में भी उन्हें पांच वर्ष तक अनिवार्य तबादलों से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है. लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों के दो वर्ग तैनात हैं. एक यहां पर पहले से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं, तो दूसरे वह शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनको परीक्षा पास करने के बाद यहां पर नियुक्ति दी गई है.
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बता दें, इन अटल उत्कृष्ट स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों ने तबादला प्रक्रिया में शामिल होने की मांग की थी, जिसके बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा की और से शिक्षकों की मांग पर शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे. जिसके बाद अब शासन ने अपने दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे.

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