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GST को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने व्यापार संगठनों के साथ की बैठक, आगे आने का किया आग्रह

मसूरी में जीएसटी को लेकर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की. जिसमें लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ ही सभी को समय पर जीएसटी जमा करने का आग्रह किया गया.

mussoorie
कर विभाग और व्यापार संगठनों की बैठक
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Published : Dec 17, 2021, 7:55 AM IST

मसूरी: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) मद में राजस्व और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की. राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर) एवं जीएसटी के सहायक आयुक्त केके पांडेय और कर अधिकारी महेंद्र चंद जोशी के नेतृत्व में यह बैठक हुई. जिसमें उनके द्वारा लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ ही सभी को समय में जीएसटी जमा करने का आग्रह किया गया. व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि व्यापार संगठन के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा.

वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त केके पांडेय ने कहा कि रजिस्टर्ड व्यापारी की बाजार में अपनी पहचान बनती है और कारोबार करना आसान हो जाता है. जीएसटी नंबर लेने पर उससे व्यापारी पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) समेत कई सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर 2019 में जीएसटी नियमों में 86-A नियम लागू किया था. इसके तहत कर अधिकारियों को पुख्ता जानकारी होने पर ही करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक बही-खाते में उपलब्ध आईटीसी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया था.

GST को लेकर कर विभाग ने व्यापार संगठनों के साथ की बैठक.

बता दें कि, कर अधिकारियों ने इसी नियम के तहत हजारों व्यापारियों के आईटीसी को खिलाफ कर दिया था. जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स, क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है. इसमें जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय भुगतान किए हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है.

पढ़ें: हवा-हवाई तो नहीं CM धामी की घोषणाएं, 1090 में मात्र 163 के ही शासनादेश जारी, RTI से खुलासा

सहायक आयुक्त केके पांडेय ने कहा कि मसूरी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला में सभी व्यापारियों को समय पर जीएसटी जमा करने, जीएसटी 3 फाइलिंग, जीएसटी 1 फाइलिंग, आईटीसी के बारे में अवगत कराया गया है. वहीं सभी को समय अंतर में जीएसटी जमा करने के आग्रह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जो अच्छे टैक्स पेयर कि विभाग द्वारा टैक्स चोरी में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि नियम लोगों के लिए बनाए जाते हैं और नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा जीएसटी में कई संशोधन भी किए गए हैं. वहीं समय-समय पर व्यापरियों के सुझावों के आधार पर सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा जाता है, जो नियमों में संशोधन करते हैं. जिसका लाभ लोगों को भी समय-समय पर मिलता है.

मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि विभाग द्वारा लगातार कार्यशाला आयोजित कर छोटे-बड़े दुकानदारों को जीएसटी के नियमों के बारे में अवगत करा रहे हैं. जिससे लोगों को दिक्कत न हो. उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग आने वाले समय पर सभी कर दाताओं की स्क्रूटनी करने जा रहा है और जो करदाता डिफॉल्टर होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक कर अपने जीएसटी टैक्स को जमा करने का आग्रह कर रहे हैं.

पढ़ें: उत्तराखंड: 13 IPS सहित 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन समय-समय पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यशाला आयोजित करता है. जिससे कि व्यापारी को दिक्कत न हो. इसी को लेकर लगातार जीएसटी विभाग के अधिकारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं सभी से आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग नियम के अनुसार जीएसटी कर का जमा करें. अगर किसी को जीएसटी को लेकर कोई दिक्कतें हैं तो वो अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

मसूरी: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) मद में राजस्व और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की. राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर) एवं जीएसटी के सहायक आयुक्त केके पांडेय और कर अधिकारी महेंद्र चंद जोशी के नेतृत्व में यह बैठक हुई. जिसमें उनके द्वारा लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ ही सभी को समय में जीएसटी जमा करने का आग्रह किया गया. व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि व्यापार संगठन के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा.

वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त केके पांडेय ने कहा कि रजिस्टर्ड व्यापारी की बाजार में अपनी पहचान बनती है और कारोबार करना आसान हो जाता है. जीएसटी नंबर लेने पर उससे व्यापारी पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) समेत कई सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर 2019 में जीएसटी नियमों में 86-A नियम लागू किया था. इसके तहत कर अधिकारियों को पुख्ता जानकारी होने पर ही करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक बही-खाते में उपलब्ध आईटीसी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया था.

GST को लेकर कर विभाग ने व्यापार संगठनों के साथ की बैठक.

बता दें कि, कर अधिकारियों ने इसी नियम के तहत हजारों व्यापारियों के आईटीसी को खिलाफ कर दिया था. जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स, क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है. इसमें जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय भुगतान किए हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है.

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सहायक आयुक्त केके पांडेय ने कहा कि मसूरी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला में सभी व्यापारियों को समय पर जीएसटी जमा करने, जीएसटी 3 फाइलिंग, जीएसटी 1 फाइलिंग, आईटीसी के बारे में अवगत कराया गया है. वहीं सभी को समय अंतर में जीएसटी जमा करने के आग्रह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जो अच्छे टैक्स पेयर कि विभाग द्वारा टैक्स चोरी में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि नियम लोगों के लिए बनाए जाते हैं और नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा जीएसटी में कई संशोधन भी किए गए हैं. वहीं समय-समय पर व्यापरियों के सुझावों के आधार पर सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा जाता है, जो नियमों में संशोधन करते हैं. जिसका लाभ लोगों को भी समय-समय पर मिलता है.

मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि विभाग द्वारा लगातार कार्यशाला आयोजित कर छोटे-बड़े दुकानदारों को जीएसटी के नियमों के बारे में अवगत करा रहे हैं. जिससे लोगों को दिक्कत न हो. उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग आने वाले समय पर सभी कर दाताओं की स्क्रूटनी करने जा रहा है और जो करदाता डिफॉल्टर होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक कर अपने जीएसटी टैक्स को जमा करने का आग्रह कर रहे हैं.

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मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन समय-समय पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यशाला आयोजित करता है. जिससे कि व्यापारी को दिक्कत न हो. इसी को लेकर लगातार जीएसटी विभाग के अधिकारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं सभी से आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग नियम के अनुसार जीएसटी कर का जमा करें. अगर किसी को जीएसटी को लेकर कोई दिक्कतें हैं तो वो अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

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