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BJP विधायक प्रदीप बत्रा को SC से बड़ी राहत, अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने पर 2 हफ्ते की रोक

उत्तराखंड के रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने पर रोक लगा दी.

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विधायक प्रदीप बत्रा
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Published : Jan 4, 2021, 5:37 PM IST

Updated : Jan 4, 2021, 8:26 PM IST

दिल्ली/रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक 2 हफ्ते तक के लिए लगाई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है.

वहीं विधायक प्रदीप बत्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रुड़की-हरिद्वार नगरपालिका अधिकारियों की जांच के बाद विधायक खुद ही सभी अवैध निर्माणों को निकाल देंगे.

पढ़ेंः रुड़की विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण पर HC सख्त, अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश

24 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश देते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट से सामने सौंपने का आदेश दिया था.

रुड़की निवासी गौरव पुंडीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा रुड़की सिविल लाइन क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा किया गया है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई में विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे.

दिल्ली/रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक 2 हफ्ते तक के लिए लगाई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है.

वहीं विधायक प्रदीप बत्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रुड़की-हरिद्वार नगरपालिका अधिकारियों की जांच के बाद विधायक खुद ही सभी अवैध निर्माणों को निकाल देंगे.

पढ़ेंः रुड़की विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण पर HC सख्त, अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश

24 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश देते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट से सामने सौंपने का आदेश दिया था.

रुड़की निवासी गौरव पुंडीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा रुड़की सिविल लाइन क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा किया गया है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई में विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे.

Last Updated : Jan 4, 2021, 8:26 PM IST
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