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इन गाइडलाइन के तहत प्रवासी नागरिक आसानी से कर सकते हैं घर वापसी, यहां जानें पूरी जानकारी - Dehradun News

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है. ऐसे में प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रवासी नागरिकों को बाहर से आने और जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

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गाइड लाइन
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Published : May 2, 2020, 8:19 PM IST

देहरादून : लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों व दूसरे राज्यों में जाने वाले नागरिकों को लेकर शनिवार को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. ऐसे में उत्तराखंड आने और यहां से अन्य राज्यों में जाने वाले लोग तैयार की गई SOP नियम का पालन कर ही आ जा सकेंगे.

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों के लिए दिशा निर्देश

  • सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
  • प्रदेश नोडल अधिकारी द्वारा अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों की सूची साझा की जाएगी.
  • जिसके बाद इन लोगों की नोडल अधिकारियों की सहायता से बसों में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जायेगी. यदि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनको उत्तराखंड लाया जाएगा और स्वास्थ विभाग की SOP के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जायेगा.

    निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आ रहे व्यक्तियों के लिए निर्देश
  • निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) पर जाकर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • निजी वाहनों द्वारा वापस आने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जनपद जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी.
  • यात्रा के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सामाजिक दूरी एंव अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, साथ ही वाहनों को पूर्ण रुप से सैनेटाइज करना भी सुनिश्चित करना होगा.

निजी वाहनों से आने वाले व्यक्तियों की सीमावर्ती जनपदों पर स्थित बॉर्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ परीक्षण किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल इस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और शेष को गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात 14 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जायेगा.


राज्य के अन्दर आवागमन के लिए दिशा निर्देश

  • सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर e-Pass में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
  • राज्य के अन्दर चिन्हित ग्रीन जोन जनपदों से अन्य जनपदों में जाने के लिए व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति होगी. परन्तु रेड/ऑरेन्ज जोन जनपदों से ग्रीन जोन जनपदों में जाने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, यदि उस व्यक्ति को जहां वह वर्तमान में निवासरत है वहां क्वारंटाइन ना किया गया हो.
  • उत्तराखंड से अन्य राज्यों में जाने वाले व्यक्ति कृपया वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी पंजीकरण- उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते है.

देहरादून : लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों व दूसरे राज्यों में जाने वाले नागरिकों को लेकर शनिवार को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. ऐसे में उत्तराखंड आने और यहां से अन्य राज्यों में जाने वाले लोग तैयार की गई SOP नियम का पालन कर ही आ जा सकेंगे.

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों के लिए दिशा निर्देश

  • सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
  • प्रदेश नोडल अधिकारी द्वारा अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों की सूची साझा की जाएगी.
  • जिसके बाद इन लोगों की नोडल अधिकारियों की सहायता से बसों में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जायेगी. यदि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनको उत्तराखंड लाया जाएगा और स्वास्थ विभाग की SOP के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जायेगा.

    निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आ रहे व्यक्तियों के लिए निर्देश
  • निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) पर जाकर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • निजी वाहनों द्वारा वापस आने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जनपद जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी.
  • यात्रा के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सामाजिक दूरी एंव अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, साथ ही वाहनों को पूर्ण रुप से सैनेटाइज करना भी सुनिश्चित करना होगा.

निजी वाहनों से आने वाले व्यक्तियों की सीमावर्ती जनपदों पर स्थित बॉर्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ परीक्षण किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल इस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और शेष को गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात 14 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जायेगा.


राज्य के अन्दर आवागमन के लिए दिशा निर्देश

  • सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर e-Pass में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
  • राज्य के अन्दर चिन्हित ग्रीन जोन जनपदों से अन्य जनपदों में जाने के लिए व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति होगी. परन्तु रेड/ऑरेन्ज जोन जनपदों से ग्रीन जोन जनपदों में जाने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, यदि उस व्यक्ति को जहां वह वर्तमान में निवासरत है वहां क्वारंटाइन ना किया गया हो.
  • उत्तराखंड से अन्य राज्यों में जाने वाले व्यक्ति कृपया वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी पंजीकरण- उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते है.
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