देहरादून: विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा से विधायक देशराज कर्णवाल ने सदन के भीतर उत्तराखंड राज्य गठन से अब तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों का विवरण मांगा, जिसके जवाब में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि राज्य गठन के बाद से साल 2020 तक प्रदेश भर में कुल 27,497 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 17,619 व्यक्तियों की मृत्यु और 32,084 व्यक्ति घायल हुए हैं.
यही नहीं, सदन में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल पर जवाब दिया कि राज्य गठन के बाद से 10 अक्टूबर 2020 तक सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से जिलाधिकारियों को 16 करोड़ 82 लाख 51 हजार 398 रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा रही है. साथ ही बताया कि उत्तराखंड शासन की अधिसूचना जो कि 30 दिसंबर 2008 को जारी हुई थी. उसके तहत उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली साल 2008 में सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना होने पर दुर्घटना से प्रभावित एवं उनके आश्रितों को धनराशि दिए जाने का प्रावधान है.
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सड़क दुर्घटना में धनराशि दिए जाने का प्रावधान
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को एक लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है.
- दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक होने पर पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है.
- दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर यदि घायल व्यक्ति को 20 दिन या इससे अधिक दिन तक चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती होना पड़े तो उस व्यक्ति को 40 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है.
- दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 10 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है.