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ऋषिकेश के दुकानदारों को एसएसपी का नोटिस, सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन

ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों को नोटिस भिजवाया है. दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की बात कही गई है. इसके लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है.

rishikesh lockdown
पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों को भिजवाया नोटिस
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Published : Apr 11, 2020, 12:32 PM IST

Updated : Apr 11, 2020, 5:12 PM IST

ऋषिकेश: पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है. इसे देखते हुए ऋषिकेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, निर्धारित समय के भीतर खुलने वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है.

दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया है, कि क्षेत्र की सभी दुकानों के सामने गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. इसके लिए पुलिस बाकायदा लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी करवा रही है. साथ ही जगह-जगह बैनर लगाकर दुकानदारों और लोगों को जागरूक भी कर रही है.


पुलिस द्वारा बताए नियम इस प्रकार हैं...

1- जनता कर्फ्यू के दौरान दी गई समय सीमा में ही दुकानें खुलेंगी.
2- सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए दुकानदार दुकान के बाहर गोले बनाएंगे.
3- प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में ग्राहकों को सामान देने से पहले सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराएगा.
4- नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी.
5- दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 2 व्यक्ति बाहर मौजूद रहेंगे.
6- नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंस बनाने के संबंध में दुकानों के बाहर बैनर लगवाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: कोरोना संक्रमित जालिम महामारी फैलाने भारत आने की ताक में

अगर कोई दुकानदार उपरोक्त नियमों का पालन करता नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम आईपीसी की धारा 188/269/270 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ऋषिकेश: पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है. इसे देखते हुए ऋषिकेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, निर्धारित समय के भीतर खुलने वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है.

दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया है, कि क्षेत्र की सभी दुकानों के सामने गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. इसके लिए पुलिस बाकायदा लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी करवा रही है. साथ ही जगह-जगह बैनर लगाकर दुकानदारों और लोगों को जागरूक भी कर रही है.


पुलिस द्वारा बताए नियम इस प्रकार हैं...

1- जनता कर्फ्यू के दौरान दी गई समय सीमा में ही दुकानें खुलेंगी.
2- सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए दुकानदार दुकान के बाहर गोले बनाएंगे.
3- प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में ग्राहकों को सामान देने से पहले सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराएगा.
4- नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी.
5- दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 2 व्यक्ति बाहर मौजूद रहेंगे.
6- नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंस बनाने के संबंध में दुकानों के बाहर बैनर लगवाए जाएंगे.

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अगर कोई दुकानदार उपरोक्त नियमों का पालन करता नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम आईपीसी की धारा 188/269/270 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Apr 11, 2020, 5:12 PM IST
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