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CM त्रिवेंद्र की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर नामजद मुकदमा, 6 हिरासत में

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौत की झूठी खबर फ़ैलाने के मामले में पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. साथ ही कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है.

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Published : May 6, 2020, 7:54 PM IST

Updated : May 6, 2020, 8:44 PM IST

देहरादून: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौत की झूठी खबर के मामले में देहरादून कैंट थाना पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. डीजी अशोक कुमार के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की झूठी खबर में किस तरह की साजिश है, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

झूठी खबर पर 6 हिरासत में
ये हैं नामजद आरोपीपंकज ढोंडियाल, नरेंद्र मेहता, नवीन भट्ट, शरद कैंतूरा, कुलदीप पंवार और कमल सिंह नेगी. इसके अलावा पोस्ट को शेयर करने और कमेंट लिखने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस पूछताछ कर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. नामजद सभी आरोपियों के पता देहरादून के अज्ञात स्थान पर दिया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की मौत वाली झूठी खबर फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 54, आईपीसी की धारा 120 बी, 469, 505 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है. हालांकि, इसके अलावा पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि किस मकसद और साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी खटास निकाली गई है.

डीजी: नहीं बख्शे जायेंगे आरोपी
इस मामले में राज्य में अपराध कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह की बेहद संवेदनशील भ्रामक खबर फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी चाहे किसी भी पार्टी या अन्य लोगों से संबंध रखता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़े: Etvभारत पर श्रमिक महिलाओं का छलका दर्द, बोलीं- पति शराब पीकर पीटता है, बंद हों दुकानें

ये है पूरा मामला
देहरादून महानगर भाजपा अध्यक्ष द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, फेसबुक पर पंकज ढ़ोंडियाल, नरेंद्र मेहता, नवीन भट्ट, शरद कैंतूरा, कुलदीप पंवार और कमल सिंह नेगी सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री की मृत्यु का गलत समाचार प्रकाशित किया गया. ऐसे में सुनियोजित साजिश के तहत कपट पूर्ण इरादे से सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाह भरी फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाये.

देहरादून: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौत की झूठी खबर के मामले में देहरादून कैंट थाना पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. डीजी अशोक कुमार के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की झूठी खबर में किस तरह की साजिश है, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

झूठी खबर पर 6 हिरासत में
ये हैं नामजद आरोपीपंकज ढोंडियाल, नरेंद्र मेहता, नवीन भट्ट, शरद कैंतूरा, कुलदीप पंवार और कमल सिंह नेगी. इसके अलावा पोस्ट को शेयर करने और कमेंट लिखने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस पूछताछ कर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. नामजद सभी आरोपियों के पता देहरादून के अज्ञात स्थान पर दिया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की मौत वाली झूठी खबर फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 54, आईपीसी की धारा 120 बी, 469, 505 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है. हालांकि, इसके अलावा पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि किस मकसद और साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी खटास निकाली गई है.

डीजी: नहीं बख्शे जायेंगे आरोपी
इस मामले में राज्य में अपराध कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह की बेहद संवेदनशील भ्रामक खबर फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी चाहे किसी भी पार्टी या अन्य लोगों से संबंध रखता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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ये है पूरा मामला
देहरादून महानगर भाजपा अध्यक्ष द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, फेसबुक पर पंकज ढ़ोंडियाल, नरेंद्र मेहता, नवीन भट्ट, शरद कैंतूरा, कुलदीप पंवार और कमल सिंह नेगी सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री की मृत्यु का गलत समाचार प्रकाशित किया गया. ऐसे में सुनियोजित साजिश के तहत कपट पूर्ण इरादे से सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाह भरी फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाये.

Last Updated : May 6, 2020, 8:44 PM IST
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