देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) में SIT ने 500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी (SIT filed charge sheet) है. 100 से अधिक गवाहों और 30 सबूतों को आधार बनाते हुए एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी (five hundred page charge sheet) है.
चार्जशीट में आईपीसी की धारा, 354 ए, 302, 201 120बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेगी और नार्को टेस्ट की अनुमति के बारे में भी विचार करेगी.
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क्या है मामला: बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. वनंत्रा रिसॉर्ट बीजेपी से निकाल गए बड़े नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है. आरोप है कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी पर रिसॉर्ट में आने वाले गेस्टों को स्पेशल सर्विस (गलत काम) देने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था. इसी वजह से अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच बहस भी हुई थी. इसी वजह से अंकिता भंडारी नौकरी भी छोड़ने वाली थी.
आरोप है कि पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता भंडारी रिसॉर्ट में हो रहे गलत कामों और उसके राज का पर्दाफाश कर देगी. इसी डर से पुलकित आर्य 18 सितंबर शाम को बहस होने के बाद अंकिता भंडारी को किसी बहाने से ऋषिकेश लेकर गया. इस दौरान पुलकित आर्य के साथ उसके दो मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी थी. इन तीनों ने अपने इकबाल-ए-जुर्म में पुलिस को बताया था कि 18 सितंबर शाम को ही उन्होंने बीच रास्ते में चीला नहर में धक्क देकर अंकिता की हत्या कर दी थी. अंकिता की लाश 24 सितंबर चीला नहर से बरामद हुई है. अभी तीनों आरोपी जेल में बंद हैं. इस मामले की जांच के लिए सरकार ने डीआईजी पी रेणुका के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जो इस मामले में तफ्तीश कर रही है.
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