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चुनाव और त्योहार के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने वाले सावधान, एक्शन मोड में है पुलिस

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Published : Mar 16, 2019, 5:59 PM IST

उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाना है

धारा-144 लागू

देहरादून: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देहरादून जिले में धारा 144 लागू की गई है. चुनाव के दौरान होली, चैत्र नवरात्र और रमजान का त्योहार भी है, ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिले में धारा-144 लागू रहेगी.

देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती.

पढ़ें-अधूरी सड़क बनी सिरदर्द, ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान

बता दें कि 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान किया था. उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाना है. जिसका परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा. चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग चुनावी तैयारी में जुट गया है.

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने देहरादून जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. धारा-144 लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार और तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र व बम पटाका, बारूद वाले अस्त्र साथ लेकर नहीं चल पाएंगे. साथ ही किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशनुसार पर धारा-144 लागू की गई है. जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते है तबतक धारा-144 लगी रहेगी. सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है कि यदि कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देहरादून जिले में धारा 144 लागू की गई है. चुनाव के दौरान होली, चैत्र नवरात्र और रमजान का त्योहार भी है, ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिले में धारा-144 लागू रहेगी.

देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती.

पढ़ें-अधूरी सड़क बनी सिरदर्द, ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान

बता दें कि 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान किया था. उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाना है. जिसका परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा. चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग चुनावी तैयारी में जुट गया है.

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने देहरादून जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. धारा-144 लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार और तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र व बम पटाका, बारूद वाले अस्त्र साथ लेकर नहीं चल पाएंगे. साथ ही किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशनुसार पर धारा-144 लागू की गई है. जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते है तबतक धारा-144 लगी रहेगी. सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है कि यदि कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Intro:लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लगने के बाद सभी दिशानिर्देश पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं साथ ही कहीं भी धारा 144 का उल्लंघन हो ना हो इस पर भी ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं और जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं होते तब तक धारा 144 लागू रहेगी।


Body:लोकसभा चुनाव की तिथियां जारी हो चुकी है और 11 अप्रैल को मतदान होना है साथ ही 23 मई को मतगणना होनी है। जिसके चलते उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन रणनीति बनाने में जुट गया है।और इसी के मद्देनजर देहरादून जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन देहरादून जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।और चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी,हॉकी,स्टिक,तलवार और तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र साथ ही बम पटाखा बारूद वाले शस्त्र साथ लेकर नहीं चल पाएंगे।ओर किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगी।साथ ही कोई भी बैठक जुलूस बगैर अनुमति नहीं निकाल पाएंगे।लाउडस्पीकर,माइक्रोफोन का प्रयोग भी अनुमति लेकर सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच करने के आदेश दिए हैं।


Conclusion:वही एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि धारा 144 जिलाधिकारी के आदेशनुसार लगा दी गई है।और जब तक चुनाव खत्म नही हो जाते है तब तक धारा लगी रहेगी।और धारा लगने के बाद दिशा निर्देश दिए गए है की किसी भी प्रकार से भी लायन आर्डर पर इफेक्ट न पड़े।और अगर कोई इसका उलघन करता है तो अपराध माना जायेगा।

बाइट-निवेदिता कुकरेती(एसएसपी)

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धन्यवाद।
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