देहरादून: तीरथ सरकार ने 18 मई तक लगाए गए कोविड कर्फ्यू के नियमों में संशोधन किया है. राशन वितरण के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं.
उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप के चलते कोविड कर्फ्यू को पहले से अधिक सख्त किया गया है. वहीं, 11 से लेकर 18 मई तक सभी दुकानों को बिल्कुल बंद रखने का आदेश दिया गया था. लेकिन, प्रदेश में राशन वितरण को सरल बनाने के लिए कर्फ्यू के नियमों में संशोधन किया गया है.
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गुरुवार को मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए आदेश में 14 मई से 18 मई तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को रोजाना सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. शासन द्वारा यह निर्णय खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए लिया गया है. ताकि सभी प्रदेशवासियों को राशन आसानी से मिल सके.