देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं श्रद्धालुओं के लिए भी कोविड-19 को देखते हुए कुछ खास नियम कानून रखे गए हैं ताकि संक्रमण न फैले. इसके मद्देनजर मुख्य सचिव एसएस संधू ने आदेश जारी किए हैं.
प्रदेश में चारधाम यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करने के लिए आदेशित किया गया है. चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बेहतर सुविधाओं के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करें इसको लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए गए हैं.
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मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा, पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास के माध्यम से ही श्रद्धालु राज्य में प्रवेश कर सकेंगे. हालांकि, उत्तराखंड के निवासियों को चारधाम के दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.
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जारी आदेश के अनुसार, तीर्थयात्री जिनके दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, उसके 15 दिन के बाद उन्हें प्रदेश में पंजीकरण के बाद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जबकि वैक्सीन कि दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को कोविड-19 जांच के अधिकतम 72 घंटे की रिपोर्ट और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा. जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी होगी.