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कोरोनिल बनी पतंजलि आयुर्वेद के गले की फांस, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को लेकर नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महन्ती की खंडपीठ ने की है.

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पतंजलि को नोटिस जारी किया
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Published : Jul 4, 2020, 11:17 AM IST

जयपुर/देहरादून: राजस्थान हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल में ट्रायल नियमों की अनदेखी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महन्ती की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, पतंजलि आयुर्वेद, निम्स, राज्य सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है. जानकारी के मुताबिक यह याचिका एसके सिंह की ओर से दायर की गई थी.

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आपको बता दें दवा पर जारी विवाद के बीच जयपुर के ज्योतिनगर थाने में भी बाबा रामदेव व अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है. इस एफआईआर में योग गुरु बाबा रामदेव, बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्य्क्ष डॉ बलबीर सिंह तोमर, निदेशक डॉ अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है.

जयपुर/देहरादून: राजस्थान हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल में ट्रायल नियमों की अनदेखी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महन्ती की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, पतंजलि आयुर्वेद, निम्स, राज्य सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है. जानकारी के मुताबिक यह याचिका एसके सिंह की ओर से दायर की गई थी.

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आपको बता दें दवा पर जारी विवाद के बीच जयपुर के ज्योतिनगर थाने में भी बाबा रामदेव व अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है. इस एफआईआर में योग गुरु बाबा रामदेव, बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्य्क्ष डॉ बलबीर सिंह तोमर, निदेशक डॉ अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है.

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