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शताब्दी अग्निकांड का असर: रात को ट्रेन में लैपटॉप-फोन नहीं कर सकेंगे चार्ज, धूम्रपान भी बंद

यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब यात्री रेल में यात्रा के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी इलेट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे.

Railway Ministry took a big decision
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Published : Mar 31, 2021, 1:40 PM IST

Updated : Mar 31, 2021, 5:19 PM IST

देहरादूनः रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है. अब यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फोन और लैपटॉप सहित किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही ट्रेन के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और धूम्रपान भी नहीं कर सकेंगे.

गौरतलब है कि बीते 13 मार्च को हरिद्वार से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई थी. आग लगने के कारण एक एसी कोच जलकर राख हो गया था, जिसमें सिगरेट का स्टब्स घटना का कारण बना था. इसके साथ ही दिल्ली में भी ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद रेलवे सतर्क हो गया है. अब रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला लिया है.

बता दें कि ट्रेन में यात्रा के दौरान रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन के ओवर हीटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने मोबाइल और चार्जर को चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं. इससे आग लगने का खतरा रहता है. देहरादून रेलवे अधीक्षक एचडी डोभाल ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने का फैसला किया है. इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री रात के समय अपने मोबाइल और लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर पाएंगे.

पढ़ें- शताब्दी अग्निकांड: खिलाड़ियों का 25 लाख का किट जलकर खाक, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

ये अधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई

यदि ट्रेनों या रेलवे परिसर में कोई धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम या तंबाकू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसके लिए वाणिज्यिक विभाग के टिकट कलेक्टर के पद से नीचे के अधिकारी, ऑपरेटिंग विभाग के समकक्ष रैंक के अधिकारी या फिर आरपीएफ में एएसआई रैंक से नीचे के अधिकारी को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम के रूप में अधिसूचित किया गया है.

धूम्रपान पर 100 रुपये तक जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत किसी को भी सह-यात्री के निषेध या आपत्ति के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करते पाया गया तो 100 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. प्लेटफॉर्म या कोच में खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करने सहित आग लगने के मामलों की नियमित जांच भी की जाएगी. रेलवे ने कहा कि इन बिंदुओं के तहत ईंधन को भी कवर किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

देहरादूनः रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है. अब यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फोन और लैपटॉप सहित किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही ट्रेन के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और धूम्रपान भी नहीं कर सकेंगे.

गौरतलब है कि बीते 13 मार्च को हरिद्वार से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई थी. आग लगने के कारण एक एसी कोच जलकर राख हो गया था, जिसमें सिगरेट का स्टब्स घटना का कारण बना था. इसके साथ ही दिल्ली में भी ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद रेलवे सतर्क हो गया है. अब रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला लिया है.

बता दें कि ट्रेन में यात्रा के दौरान रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन के ओवर हीटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने मोबाइल और चार्जर को चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं. इससे आग लगने का खतरा रहता है. देहरादून रेलवे अधीक्षक एचडी डोभाल ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने का फैसला किया है. इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री रात के समय अपने मोबाइल और लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर पाएंगे.

पढ़ें- शताब्दी अग्निकांड: खिलाड़ियों का 25 लाख का किट जलकर खाक, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

ये अधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई

यदि ट्रेनों या रेलवे परिसर में कोई धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम या तंबाकू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसके लिए वाणिज्यिक विभाग के टिकट कलेक्टर के पद से नीचे के अधिकारी, ऑपरेटिंग विभाग के समकक्ष रैंक के अधिकारी या फिर आरपीएफ में एएसआई रैंक से नीचे के अधिकारी को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम के रूप में अधिसूचित किया गया है.

धूम्रपान पर 100 रुपये तक जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत किसी को भी सह-यात्री के निषेध या आपत्ति के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करते पाया गया तो 100 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. प्लेटफॉर्म या कोच में खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करने सहित आग लगने के मामलों की नियमित जांच भी की जाएगी. रेलवे ने कहा कि इन बिंदुओं के तहत ईंधन को भी कवर किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

Last Updated : Mar 31, 2021, 5:19 PM IST
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