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नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, CMO ने दिए कार्रवाई के निर्देश

देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में क्लीनिक, मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की गई. इस दौरान पाया गया कि बिना क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पंजीकरण के मेडिकल स्टोर्स और नर्सिंग होम चलाया जा रहा था.

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नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी
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Published : Nov 11, 2021, 9:57 PM IST

देहरादून: सीएमओ डाॅ. मनोज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और औषधि विभाग ने सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में संयुक्त रूप से क्लीनिक, मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की. दोनों क्लीनिक बिना क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पंजीकरण के चलाया जा रहे थे. निरीक्षण के दौरान तीनों मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौके पर नहीं पाए गए. साथ ही टीबी की दवा का रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला और दवा की खरीद और विक्रय के बिल बुक नहीं दिखा.

छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर और क्लीनिकों के पंजीकरण व लाईसेंस, संचालकों की योग्यता संबंधी अभिलेखों के साथ-साथ दवा क्रय-विक्रय बिल बुक, स्टाॅक रजिस्टर और मेडिकल स्टोर सहित क्लीनिक संचालन से संबंधित मानकों की जांच की गई. डाॅ राय हेल्थ केयर सेंटर और काव्या हेल्थ सेंटर पर लाइसेंस चस्पा नहीं किया गया था.

नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी

ये भी पढ़ें: ग्रामीण के सवाल पर भड़के BJP विधायक विजय पंवार, 'विकास' को लेकर हुई तकरार

डाॅ. राय हेल्थ केयर सेंटर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दवाई विक्रय की जा रही थी. साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा काव्या हेल्थ सेन्टर से औषधि परीक्षण के लिए दवा के नमूने एकत्र किए गए. दोनों मेडिकल स्टोर के अलावा फर्स्ट केयर मेडिकोज सेंटर द्वारा भी औषधियों के खरीद और विक्रय का बिल नहीं दिखाया गया.

सीएमओ. डाॅ मनोज कुमार उप्रेती ने कहा छापेमारी के दौरान क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत ना होने के चलते क्लीनिकों को दो दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही समय अवधि के भीतर पंजीकृत ना होने के दशा में मानकों के अनुरूप प्रत्येक दिन के अनुसार जुर्माना और अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई.

देहरादून: सीएमओ डाॅ. मनोज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और औषधि विभाग ने सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में संयुक्त रूप से क्लीनिक, मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की. दोनों क्लीनिक बिना क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पंजीकरण के चलाया जा रहे थे. निरीक्षण के दौरान तीनों मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौके पर नहीं पाए गए. साथ ही टीबी की दवा का रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला और दवा की खरीद और विक्रय के बिल बुक नहीं दिखा.

छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर और क्लीनिकों के पंजीकरण व लाईसेंस, संचालकों की योग्यता संबंधी अभिलेखों के साथ-साथ दवा क्रय-विक्रय बिल बुक, स्टाॅक रजिस्टर और मेडिकल स्टोर सहित क्लीनिक संचालन से संबंधित मानकों की जांच की गई. डाॅ राय हेल्थ केयर सेंटर और काव्या हेल्थ सेंटर पर लाइसेंस चस्पा नहीं किया गया था.

नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी

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डाॅ. राय हेल्थ केयर सेंटर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दवाई विक्रय की जा रही थी. साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा काव्या हेल्थ सेन्टर से औषधि परीक्षण के लिए दवा के नमूने एकत्र किए गए. दोनों मेडिकल स्टोर के अलावा फर्स्ट केयर मेडिकोज सेंटर द्वारा भी औषधियों के खरीद और विक्रय का बिल नहीं दिखाया गया.

सीएमओ. डाॅ मनोज कुमार उप्रेती ने कहा छापेमारी के दौरान क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत ना होने के चलते क्लीनिकों को दो दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही समय अवधि के भीतर पंजीकृत ना होने के दशा में मानकों के अनुरूप प्रत्येक दिन के अनुसार जुर्माना और अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई.

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