ऋषिकेश: उत्तराखंड सरकार के द्वारा राफ्टिंग के लिए छूट दिए जाने के बाद अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है. यह नजारा देखने के बाद राफ्टिंग व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं.
राफ्टिंग व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत राफ्टिंग को खोल दिया है. सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत छोटी राफ्ट में 4 लोग ही बैठ सकते हैं. बड़ी राफ्ट में 6 लोगों को बैठाने का आदेश जारी हुआ है. वहीं राफ्टिंग के दौरान सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना पड़ेगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फुट की डिस्टेंस भी रखनी पड़ेगी. सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा. हाथों में ग्लव्ज पहनने होंगे. इन्हीं सब नियमों के तहत सरकार ने राफ्टिंग कराने की अनुमति दी है.
राफ्टिंग के दौरान इन नियमों का करना है पालन
- छोटी राफ्ट में सिर्फ चार लोग बैठेंगे
- बड़ी राफ्ट में 6 लोग ही बैठेंगे
- राफ्टिंग के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फुट की दूरी रखनी होगी
- सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा
- हाथों में ग्लव्ज पहनने होंगे
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वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग राफ्टिंग के लिए पहुंचे. कहीं-कहीं राफ्टिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया. हालांकि काफी हद तक लोग नियमों का पालन करते दिखाई दिये. राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे पर्यटकों को देखकर राफ्टिंग का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए नजर आए. अब राफ्टिंग व्यवसायियों की उम्मीद है कि उनका व्यापार एक बार फिर से चल पड़ेगा.