देहरादून: कोरोना संकटकाल में लगाई गई पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शहर के उन स्ट्रीट वेंडर्स को खासा नुकसान हुआ है जो सड़क किनारे ठेली में चाय , फास्ट फूड और सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजर-बसर किया करते थे. ऐसे में इन स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना संकट काल में हुए नुकसान से उबारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है. आइये जानें इसके बारे में...
बता दें कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में नगर निगम प्रशासन की ओर से साल 2016 में स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया गया था. इस दौरान शहर भर में 2758 स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत किए गए थे, ऐसे में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत यह सभी स्ट्रीट वेंडर्स चौकी पंजीकृत हैं. वह अपनी जरूरत के अनुसार सीएससी के माध्यम से आवेदन कर 10 हजार रुपए तक का लोन लेने के लिए पात्र हैं.
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ईटीवी भारत के साथ बात करते हुए नगर निगम देहरादून के सिटी मैनेजर विजय पाल सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से साल 2016 के बाद से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पंजीकरण अभियान नहीं चलाया गया है. लेकिन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को मिले इस बात का ध्यान रखते हुए नगर निगम प्रशासन उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को पंजीकरण करने का मौका दे रहा है, जो 24 मार्च 2020 से पहले से शहर में फल सब्जियों की ठेली, रेहड़ी लगाकर या फास्ट फूड का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहे हैं.
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कर्ज लेने के लिए गांरटी की नहीं है जरूरत
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत बैंक से 10,000 रुपए का लोन लेने पर इसे मासिक किस्तों में लौटाया जा सकता है. वहीं, कर्ज लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी. इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा. वहीं, इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर को 7 फीसदी का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर भी किया जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर्स ने जताई खुशी
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स भी खासे उत्साहित हैं. स्ट्रीट वेंडर्स के मुताबिक, इस योजना से उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को खासा लाभ पहुंचेगा, जिनका व्यापार कोरोना संकट काल में जारी पूर्ण लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से ठप पड़ गया था.
योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर होना जरूरी है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए आप अपने शहर के किसी भी सीएससी में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के वक्त आपको अनिवार्य रूप से अपने पास नगर निगम से तैयार स्ट्रीट वेंडर कार्ड रखना होगा. इसके साथ ही अपने साथ अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना भी न भूलें.