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उत्तराखंड में लोकायुक्त के नियुक्ति को 3 माह की डेडलाइन, सरकार की चिंता बढ़ी, गरमाई सियासत - उत्तराखंड ताजा खबर टुडे

Lokayukta in Uttarakhand उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर हमेशा ही सियासी दल राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करते आए हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त हो गई है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर 3 महीने की मोहलत दी है. जिसके बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है. इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई है.

Politics on Appointment of Lokayukta
उत्तराखंड में लोकायुक्त
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 27, 2023, 11:26 AM IST

लोकायुक्त नियुक्ति पर कांग्रेस और बीजेपी का बयान

देहरादूनः उत्तराखंड में लोकायुक्त के नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया है. साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रही है. ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी? भले ही लोकायुक्त की नियुक्त न हो, इसके बावजूद कार्यालय पर होने वाला खर्च बढ़ता ही जा रहा है. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में उत्तराखंड सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं. जिससे सूबे में सियासत गरमा गई है.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई कर उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अगले 6 महीने के लिए मांगे गए समय की मांग को भी खारिज कर दिया. इतना ही नहीं इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को वेतन भुगतान ना दिया जाए.

Lokayukta in Uttarakhand
उत्तराखंड में लोकायुक्त

वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद बीजेपी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा. लिहाजा, तय डेडलाइन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी. इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई है.
ये भी पढ़ेंः धामी सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर, कर्मचारियों के वेतन पर दिया ये आदेश

क्या बोली कांग्रेस? लोकायुक्त नियुक्त करने के तीन महीने की डेडलाइन पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये सरकार सदन में घोषणा करने के बावजूद लोकायुक्त नहीं बना पाई, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आस जगी है कि जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति होगी.

Lokayukta in Uttarakhand
उत्तराखंड में लोकायुक्त पर सरकार के प्रयास

बीजेपी का जवाबः वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी, लेकिन इसका ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी. जिसके चलते हाईकोर्ट से समय मांगा था, लेकिन अब कोर्ट का निर्णय आ गया है तो उसका पालन करना सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं, लेकिन ऑफिस पर सालाना खर्च हो रहे 2 करोड़

बता दें कि साल 2002 में पहली निर्वाचित सरकार में ही लोकायुक्त का गठन किया गया था. उस दौरान जस्टिस एचएसए रजा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था. फिर साल 2008 में जस्टिस एमएम घिल्डियाल को लोकायुक्त बनाया गया, लेकिन साल 2013 के बाद से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई.

Lokayukta Uttarakhand
लोक आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय देहरादून

जिसके चलते हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि, इस मामले पर कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है तो वहीं अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ेंः कब होगी लोकायुक्त की नियुक्ति? सरकार पर बढ़ने लगा दबाव, सीएम धामी ने विधानसभा के पाले में डाली गेंद

लोकायुक्त नियुक्ति पर कांग्रेस और बीजेपी का बयान

देहरादूनः उत्तराखंड में लोकायुक्त के नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया है. साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रही है. ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी? भले ही लोकायुक्त की नियुक्त न हो, इसके बावजूद कार्यालय पर होने वाला खर्च बढ़ता ही जा रहा है. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में उत्तराखंड सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं. जिससे सूबे में सियासत गरमा गई है.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई कर उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अगले 6 महीने के लिए मांगे गए समय की मांग को भी खारिज कर दिया. इतना ही नहीं इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को वेतन भुगतान ना दिया जाए.

Lokayukta in Uttarakhand
उत्तराखंड में लोकायुक्त

वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद बीजेपी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा. लिहाजा, तय डेडलाइन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी. इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई है.
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क्या बोली कांग्रेस? लोकायुक्त नियुक्त करने के तीन महीने की डेडलाइन पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये सरकार सदन में घोषणा करने के बावजूद लोकायुक्त नहीं बना पाई, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आस जगी है कि जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति होगी.

Lokayukta in Uttarakhand
उत्तराखंड में लोकायुक्त पर सरकार के प्रयास

बीजेपी का जवाबः वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी, लेकिन इसका ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी. जिसके चलते हाईकोर्ट से समय मांगा था, लेकिन अब कोर्ट का निर्णय आ गया है तो उसका पालन करना सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है.
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बता दें कि साल 2002 में पहली निर्वाचित सरकार में ही लोकायुक्त का गठन किया गया था. उस दौरान जस्टिस एचएसए रजा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था. फिर साल 2008 में जस्टिस एमएम घिल्डियाल को लोकायुक्त बनाया गया, लेकिन साल 2013 के बाद से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई.

Lokayukta Uttarakhand
लोक आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय देहरादून

जिसके चलते हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि, इस मामले पर कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है तो वहीं अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.
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