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गढ़वाल में अवैध स्लॉटर हाउसों पर चलेगा पुलिस का 'हंटर', गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

डीआइजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल ने गढ़वाल में संचालित अवैध स्लॉटर हाउस पर शिकंजा कसने के लिए गोवंश संरक्षण स्क्वाड को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्दश दिए हैं. इसके साथ ही इस कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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Published : Apr 26, 2022, 8:27 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर अवैध स्लॉटर हाउस और गोवंश का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्ती (Action against illegal slaughter house) होने वाली है. डीआइजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल (DIG Karan Singh Nagnyal) ने गढ़वाल परिक्षेत्र में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं. डीआईजी ने गोवंश संरक्षण स्क्वाड को इस कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (gangster act) में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल से अब तक पशु क्रूरता और गोवंश संरक्षण अधिनियम के 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. इस कार्रवाई के दौरान 15 कुंतल से अधिक प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया है. पुलिस विभाग द्वारा गठित गोवंश संरक्षण स्क्वाड ने यह कार्रवाई की है. सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार जनपद में सामने आए हैं.

डीआईजी करन सिंह नगन्याल ने बताया कि 2017 में गौ संरक्षण अधिनियम के तहत गढ़वाल में गोवंश संरक्षण स्क्वाड का गठन किया गया था, जिसके बाद से लगातार अवैध स्लॉटर हाउसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. गढ़वाल में सबसे अधिक मामले हरिद्वार में देखे गए हैं, जबकि राजधानी देहरादून में मामले कम आए हैं. ऐसे में उन्होंने एक बार अवैध स्लॉटर हाउसों पर शिकंजा कसने के निर्देश स्क्वाड को दिए हैं.

अवैध स्लॉटर हाउसों पर होगी कार्रवाई.
पढ़ें- दो शातिर महिलाओं ने आधा दर्जन सर्राफा व्यापारियों को ठगा, ऐसे चढ़ीं पुलिस के हत्थे

इसके साथ ही डीआईजी ने गोवंश संरक्षण स्क्वाड को छापेमारी के दौरान से बरामद अवैध मांस का समय से परीक्षण कराने के लिए चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपद प्रशासन को पत्राचार कर आवश्यक सहयोग करने की अपील की है.

गोवंश संरक्षण स्क्वाड: साल 2017 में गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गढ़वाल में एक स्पेशल स्क्वॉड का गठन किया गया, जिसका काम अवैध स्लॉटर हाउस और गोवंश कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करना है. इस स्क्वॉड में 1 इंसपेक्टर और 2 सब-इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर अवैध स्लॉटर हाउस और गोवंश का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्ती (Action against illegal slaughter house) होने वाली है. डीआइजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल (DIG Karan Singh Nagnyal) ने गढ़वाल परिक्षेत्र में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं. डीआईजी ने गोवंश संरक्षण स्क्वाड को इस कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (gangster act) में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल से अब तक पशु क्रूरता और गोवंश संरक्षण अधिनियम के 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. इस कार्रवाई के दौरान 15 कुंतल से अधिक प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया है. पुलिस विभाग द्वारा गठित गोवंश संरक्षण स्क्वाड ने यह कार्रवाई की है. सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार जनपद में सामने आए हैं.

डीआईजी करन सिंह नगन्याल ने बताया कि 2017 में गौ संरक्षण अधिनियम के तहत गढ़वाल में गोवंश संरक्षण स्क्वाड का गठन किया गया था, जिसके बाद से लगातार अवैध स्लॉटर हाउसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. गढ़वाल में सबसे अधिक मामले हरिद्वार में देखे गए हैं, जबकि राजधानी देहरादून में मामले कम आए हैं. ऐसे में उन्होंने एक बार अवैध स्लॉटर हाउसों पर शिकंजा कसने के निर्देश स्क्वाड को दिए हैं.

अवैध स्लॉटर हाउसों पर होगी कार्रवाई.
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इसके साथ ही डीआईजी ने गोवंश संरक्षण स्क्वाड को छापेमारी के दौरान से बरामद अवैध मांस का समय से परीक्षण कराने के लिए चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपद प्रशासन को पत्राचार कर आवश्यक सहयोग करने की अपील की है.

गोवंश संरक्षण स्क्वाड: साल 2017 में गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गढ़वाल में एक स्पेशल स्क्वॉड का गठन किया गया, जिसका काम अवैध स्लॉटर हाउस और गोवंश कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करना है. इस स्क्वॉड में 1 इंसपेक्टर और 2 सब-इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल हैं.

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