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ट्रैफिक नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ेगा ज्यादा महंगा, चालान के साथ होगी विभागीय कार्रवाई

नए मोटर व्हीकल एक्ट से अब पुलिस वाले भी नहीं बच पाएंगे. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी भारी जुर्माना लगेगा. साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी जाएगी.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर विभागीय कार्रवाई को रहें तैयार
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Published : Sep 12, 2019, 7:32 PM IST

Updated : Sep 12, 2019, 11:58 PM IST

देहरादून: पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर के 13 जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें पुलिस कर्मचारियों को हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा न करने पर उनको भी जनता की तरह चालन के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई से गुजरना होगा.

ट्रैफिक नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ेगा ज्यादा महंगा

केंद्र सरकार द्वारा देशभर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दिशा में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक के बाद जुर्माना राशि में कुछ राहत देते हुए इस एक्ट को लागू कर दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वायरल फोटो व वीडियो में पुलिस कर्मचारी नए एक्ट की परवाह न करते हुए ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में पुलिस कर्मचारियों को आदेश जारी कर नए एक्ट का अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी है.

पढ़ें- ई-रिक्शा बना शहर का नया 'मर्ज', RTO जल्द करेगा कार्रवाई

उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सभी के लिए मान्य है. ऐसे में इस कानून के तहत कोई भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश में कानून सभी के लिए बराबर हैं. वे कहते हैं कि पुलिस वालों को भी एमवी एक्ट का अनुपालन करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

देहरादून: पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर के 13 जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें पुलिस कर्मचारियों को हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा न करने पर उनको भी जनता की तरह चालन के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई से गुजरना होगा.

ट्रैफिक नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ेगा ज्यादा महंगा

केंद्र सरकार द्वारा देशभर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दिशा में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक के बाद जुर्माना राशि में कुछ राहत देते हुए इस एक्ट को लागू कर दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वायरल फोटो व वीडियो में पुलिस कर्मचारी नए एक्ट की परवाह न करते हुए ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में पुलिस कर्मचारियों को आदेश जारी कर नए एक्ट का अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी है.

पढ़ें- ई-रिक्शा बना शहर का नया 'मर्ज', RTO जल्द करेगा कार्रवाई

उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सभी के लिए मान्य है. ऐसे में इस कानून के तहत कोई भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश में कानून सभी के लिए बराबर हैं. वे कहते हैं कि पुलिस वालों को भी एमवी एक्ट का अनुपालन करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

Intro:pls नोट-इस ख़बर के विसुअल FTP से भेजे गए है- फोल्डर का नाम- -uk_deh_03_mv_act_to_police_vis_7200628


summary-नए मोटर व्हीकल एक्ट से पुलिस भी नहीं बच सकेगी, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले पुलिस पर भी भारी पड़ेगा जुर्माना, नाफरमानी करने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही भी होगी,मुख्यालय ने जारी किए आदेश..


केंद्र सरकार द्वारा बीते 1 सितंबर 2019 को संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू करने के बाद... इसे उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है... हालांकि उत्तराखंड सरकार ने राज्य वासियों को राहत देते हुए इस एक्ट के कई धाराओं में जुर्माना राशि को 50% तक कम कर जनता को राहत देने का काम किया है। ऐसे में जनता के हर नागरिक के साथ-साथ अब पुलिसकर्मियों को भी ट्रैफिक के नियम उल्लंघन करने पर नए एक्ट के तहत भारी जुर्माना भरना होगा। यानी पुलिस कर्मचारी भी इस एक्ट के तहत बच नहीं सकेंगे...नए एक्ट के मुताबिक यातायात नियम का उल्लंघन करने पर सभी पुलिस कर्मियों का भी भारी भरकम राशि वाला चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं नाफरमानी करने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।
इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के 13 जिलों में आदेश जारी कर पुलिस कर्मचारियों को हर हाल में ट्रैफिक नियमों के पालन करने के निर्देश दिए हैं ऐसा ना करने पर उनको भी जनता की तरह चालन साथ विभागीय कार्रवाई से गुजर ना होगा।


Body:सोशल मीडिया पर आयी तस्वीरों में एक्ट का उल्लंघन कर पुलिसकर्मी वाहनों को सड़कों पर दौड़ते नजर आए

केंद्र सरकार द्वारा देशभर में सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दिशा में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड में भी बुद्धवार कैबिनेट की बैठक के बाद जुर्माना राशि में कुछ राहत देते हुए इस एक्ट को राज्य में लागू कर दिया गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने की राशि देखकर आम लोग इस कदर खौफजदा है कि वह ट्रैफिक नियमों को पालन करने के साथ ही अपने वाहनों के सभी तरह के दस्तावेजों को मुकम्मल कराने के लिए संबंधित संस्थानों के बाहर लंबी-लंबी कतारों में जुटे हुए हैं.. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वायरल फोटो व वीडियो में पुलिस कर्मचारी नए एक्ट की परवाह न करते हुए ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाते सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में पुलिस कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर नए एक्ट अनुपालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।


Conclusion:देश में कानून के नियम कायदे सभी के लिए बराबर है: DG,LO

इस मामले पर उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सभी तरह के नागरिकों के लिए मान्य हैं। ऐसे में इस कानून के तहत कोई भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी चाहे वह पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो.. देश में कानून के नियम कायदे सभी के नागरिक के लिए बराबर है..कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक समानता से कार्रवाई भी करना जरूरी है. प्रदेश भर पुलिस कर्मियों के लिए भी अलग से आदेश जारी करते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए एमवी एक्ट का अनुपालन करने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

बाइट- अशोक कुमार,महानिदेशक, अपराध व कानून व्यवस्था
Last Updated : Sep 12, 2019, 11:58 PM IST
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