देहरादून: पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर के 13 जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें पुलिस कर्मचारियों को हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा न करने पर उनको भी जनता की तरह चालन के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई से गुजरना होगा.
केंद्र सरकार द्वारा देशभर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दिशा में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक के बाद जुर्माना राशि में कुछ राहत देते हुए इस एक्ट को लागू कर दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वायरल फोटो व वीडियो में पुलिस कर्मचारी नए एक्ट की परवाह न करते हुए ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में पुलिस कर्मचारियों को आदेश जारी कर नए एक्ट का अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी है.
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उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सभी के लिए मान्य है. ऐसे में इस कानून के तहत कोई भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश में कानून सभी के लिए बराबर हैं. वे कहते हैं कि पुलिस वालों को भी एमवी एक्ट का अनुपालन करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.