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नाबालिग से कुकर्म: पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Jan 13, 2020, 7:21 PM IST

Updated : Jan 13, 2020, 7:35 PM IST

मामले में दोषी के खिलाफ एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोग शाला) रिपोर्ट में डीएनए मैच हो गया था. मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही इस केस में पांच लोगों की गवाही भी हुई है. जिनकी वजह से आरोपी पर दोष साबित हो सका.

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नाबालिग से कुकर्म

देहरादून: विशेष न्यायाधीश रमा पांडये की पॉक्सो कोर्ट ने कुकर्म के मामले में दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. दोषी का नाम मोहित त्यागी है, जो विकासनगर के डाकपत्थर का रहने वाला है.

पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि अगस्त 2018 से चले कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में पीड़ित बच्चे के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए गए थे. दोषी के खिलाफ एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोग शाला) रिपोर्ट में डीएनए मैच हो गया था. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही इस केस में पांच लोगों की गवाही भी हुई है. जिनकी वजह से आरोपी पर दोष साबित हो सका.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषी को अप्रैल 2018 में संशोधित पॉक्सो कानून के तहत सजा सुनाई गई है. संशोधित पॉक्सो कानून-2018 के तहत दोषी को कम से कम 20 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है.

पढ़ें- उत्तराखंडः दो दिन चटक धूप के बाद फिर बदले मौसम के तेवर, पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात की चेतावनी

यह था मामला
जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2018 को 13 साल का नाबालिग टयूशन जा रहा था, तभी बीच रास्ते से मोहित त्यागी ने बच्चे को अगवा कर लिया और उसे शमशान घाट ले गया, जहां दोषी ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कुकर्म किया.

इसके बाद मोहित बच्चे को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया, जहां से पीड़ित अपने घर पहुंचा और अपने पिता को अपने साथ हुई आपबीती बताई. बच्चे के पिता ने इस मामले में मोहित त्यागी के खिलाफ विकास नगर थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने अगले दिन 16 अगस्त 2018 को मोहित को गिरफ्तार कर लिया था. घटना से जुड़े साक्ष्य, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 18 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर सोमवार को पॉस्को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट में इस मामले में मोहित त्यागी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

देहरादून: विशेष न्यायाधीश रमा पांडये की पॉक्सो कोर्ट ने कुकर्म के मामले में दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. दोषी का नाम मोहित त्यागी है, जो विकासनगर के डाकपत्थर का रहने वाला है.

पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि अगस्त 2018 से चले कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में पीड़ित बच्चे के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए गए थे. दोषी के खिलाफ एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोग शाला) रिपोर्ट में डीएनए मैच हो गया था. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही इस केस में पांच लोगों की गवाही भी हुई है. जिनकी वजह से आरोपी पर दोष साबित हो सका.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषी को अप्रैल 2018 में संशोधित पॉक्सो कानून के तहत सजा सुनाई गई है. संशोधित पॉक्सो कानून-2018 के तहत दोषी को कम से कम 20 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है.

पढ़ें- उत्तराखंडः दो दिन चटक धूप के बाद फिर बदले मौसम के तेवर, पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात की चेतावनी

यह था मामला
जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2018 को 13 साल का नाबालिग टयूशन जा रहा था, तभी बीच रास्ते से मोहित त्यागी ने बच्चे को अगवा कर लिया और उसे शमशान घाट ले गया, जहां दोषी ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कुकर्म किया.

इसके बाद मोहित बच्चे को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया, जहां से पीड़ित अपने घर पहुंचा और अपने पिता को अपने साथ हुई आपबीती बताई. बच्चे के पिता ने इस मामले में मोहित त्यागी के खिलाफ विकास नगर थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने अगले दिन 16 अगस्त 2018 को मोहित को गिरफ्तार कर लिया था. घटना से जुड़े साक्ष्य, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 18 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर सोमवार को पॉस्को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट में इस मामले में मोहित त्यागी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

Intro:summary-13 साल के बच्चें संग कुकर्म करने वाले दोषी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा.. 10 हज़ार का आर्थिक दंड जुर्माना ना अदा करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा, देहरादून की विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायधीश रमा पांडे की अदालत ने सुनाई सजा।


देहरादून की विशेष पोक्सो कोर्ट से नए साल में दुष्कर्म मामले को लेकर दूसरा सजा का फैसला सुनाया गया है। 13 साल के नाबालिक बच्चे को अगवा कर कुकर्म करने वाले मामले में मोहित त्यागी नाम के अभियुक्त को पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने दोषी करार देते हुए नए संसोधित पोक्सो कानून के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। इतना ही नहीं जुर्माने की राशि अदा न करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया।


Body:डीएनए , मेडिकल रिपोर्ट व 5 गवाहों के आधार पर हुई दोषी को 20 साल की सजा

पोक्सो कोर्ट शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के मुताबिक अगस्त 2018 से चले कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में पीड़ित बच्चे के कोर्ट में 164 के बयान,दोषी के खिलाफ FSL रिपोर्ट में डीएनए मेच सही पाया जाना और मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही इस केस में 5 लोगों की गवाही ही दोषी मोहित त्यागी सजा दिलाने में अहम रही।

क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक यह घटना 15 अगस्त 2018 विकासनगर क्षेत्र की हैं। इसी दिन शाम के समय 13 साल का नाबालिक बच्चा जो ट्यूशन से घर जा रहा था, तभी रास्ते में मोहित त्यागी नाम के युवक द्वारा पहले बच्चे को अगवा कर इलाके के शमशान घाट ले जाया गया, जहाँ दोषी युवक द्वारा बच्चे को मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया. घिनौनी हरकत करने के बाद दोषी मोहित द्वारा बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया गया जहां से पीड़ित अपने घर पहुंचा और अपने पिता को अपने साथ हुई आपबीती बताई। उधर बच्चें पिता द्वारा घटना वाली रात 11:00 बजे 15 अगस्त 2018 को आरोपी मोहित त्यागी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट विकास नगर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अगले दिन 16 अगस्त 2018 को अभी को गिरफ्तार किया। घटना से जुड़े साक्ष्य व सबूत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 18 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।


Conclusion:नए संशोधित पोस्को कानून के तहत हुई दोषी को 20 साल की सजा: सरकारी वकील

वही देहरादून पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि इस केस में दोषी को सजा दिलाने में 5 लोगों की गवाही, डीएनए रिपोर्ट मैच होना, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि जैसे अहम सबूतों के आधार पर सोमवार पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पांडे द्वारा पोक्सो एक्ट 4/ 2 धारा के तहत मोहित त्यागी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। पोक्सो अदालत के सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक मुलजिम को 20 साल की कठोर सजा अप्रैल 2018 में नए संसोधन पोक्सो कानून के तहत हुई। क्योंकि नए कानून के मुताबिक पोक्सो एक्ट में कम से कम 20 साल की सजा मुकर्रर है।
Last Updated : Jan 13, 2020, 7:35 PM IST
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