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पेंशन धारकों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए नवंबर तक मिली राहत - जीवित प्रमाण पत्र समाचार

उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र, ट्रेजरी ऑफिस में जमा करने में राहत दी है. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

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फिर बढ़ी जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि.
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Published : Sep 16, 2020, 4:20 PM IST

देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने 23 जुलाई को सितंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र ट्रेजरी ऑफिस में जमा करने में राहत दी थी, जिसे अब शासन ने बढ़ाकर नवंबर महीने तक कर दिया है. यानी अब राज्य के पेंशनर्स को नवंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में राहत मिलेगी.

मामले में अनु सचिव मोहम्मद अब्दुल्लाह अंसारी ने शासनादेश जारी किया है. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में हो रही दिक्कत को देखते हुए जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के समय को सितंबर महीने से बढ़ाकर नवंबर महीने तक किया है.

यह भी पढ़ें-रोजगार के अवसर बनाने पर मुख्यमंत्री का है जोर, अफसरों को दिए ये निर्देश

इस अवधि में यदि किसी पेंशनर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में पेंशन राशि चली जाती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित कोषागार के कोषाधिकारी की ओर से मृत लाभार्थी के जीवन कालीन एरियर अथवा पारिवारिक पेंशन से की जाएगी.

देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने 23 जुलाई को सितंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र ट्रेजरी ऑफिस में जमा करने में राहत दी थी, जिसे अब शासन ने बढ़ाकर नवंबर महीने तक कर दिया है. यानी अब राज्य के पेंशनर्स को नवंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में राहत मिलेगी.

मामले में अनु सचिव मोहम्मद अब्दुल्लाह अंसारी ने शासनादेश जारी किया है. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में हो रही दिक्कत को देखते हुए जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के समय को सितंबर महीने से बढ़ाकर नवंबर महीने तक किया है.

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इस अवधि में यदि किसी पेंशनर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में पेंशन राशि चली जाती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित कोषागार के कोषाधिकारी की ओर से मृत लाभार्थी के जीवन कालीन एरियर अथवा पारिवारिक पेंशन से की जाएगी.

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