ETV Bharat / state

पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक-2019 पर राज्यपाल ने लगाई मुहर, नया एक्ट होगा लागू

उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक-2019 लागू हो गया है. बिल पर राजभवन की मुहर लग गई है. संशोधित एक्ट के तहत वो लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, जिनकी सिर्फ दो संतान हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Jul 26, 2019, 1:45 PM IST

देहरादून: पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पारित किया गया पंचायती राज संशोधन बिल-2019 पर राज्यभवन की मुहर लग गई है. अब पंचायती राज संशोधन विधेयक का नया एक्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही अगस्त-सितंबर महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायती राज का नया एक्ट लागू हो जाएगा.

त्रिस्तरीय पंचायतों में मुखिया की कुर्सी का ख्वाब देख रहे उन लोगों को झटका लगना तय है, जिनके दो से अधिक संतान है. इसके साथ ही अगर चुनाव जीतने के बाद किसी प्रतिनिधि की तीसरा संतान होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी.

बता दें, पिछले महीने हुए विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को विधानसभा में पारित किया था. जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन भेजा गया था और अब पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है. ऐसे में अगस्त और सितम्बर महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नया पंचायती राज एक्ट लागू हो जाएगा.

पढ़ें- चंद्रयान-2 : पृथ्वी की दूसरी कक्षा में हुआ स्थापित, 29 जुलाई को तीसरा चरण

क्या है संशोधित पंचायती राज एक्ट में ?

  • नए पंचायती राज एक्ट (संशोधन विधेयक) के अनुसार अब सिर्फ वह लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे, जिनके अधिकतम दो बच्चे हैं.
  • इसके साथ ही पंचायती राज संशोधन विधायक से 300 दिन के छूट को भी हटा दिया गया है. इसके अनुसार अगर किसी की दो संतान है और तीसरे बच्चे का जन्म प्रावधान के लागू होने के 300 दिन के बाद हुआ हो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा.
  • चुनाव जीतने के बाद अगर किसी प्रतिनिधि की तीसरी संतान होती है तो उस प्रतिनिधि की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी. इसके साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय की गई है.

देहरादून: पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पारित किया गया पंचायती राज संशोधन बिल-2019 पर राज्यभवन की मुहर लग गई है. अब पंचायती राज संशोधन विधेयक का नया एक्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही अगस्त-सितंबर महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायती राज का नया एक्ट लागू हो जाएगा.

त्रिस्तरीय पंचायतों में मुखिया की कुर्सी का ख्वाब देख रहे उन लोगों को झटका लगना तय है, जिनके दो से अधिक संतान है. इसके साथ ही अगर चुनाव जीतने के बाद किसी प्रतिनिधि की तीसरा संतान होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी.

बता दें, पिछले महीने हुए विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को विधानसभा में पारित किया था. जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन भेजा गया था और अब पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है. ऐसे में अगस्त और सितम्बर महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नया पंचायती राज एक्ट लागू हो जाएगा.

पढ़ें- चंद्रयान-2 : पृथ्वी की दूसरी कक्षा में हुआ स्थापित, 29 जुलाई को तीसरा चरण

क्या है संशोधित पंचायती राज एक्ट में ?

  • नए पंचायती राज एक्ट (संशोधन विधेयक) के अनुसार अब सिर्फ वह लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे, जिनके अधिकतम दो बच्चे हैं.
  • इसके साथ ही पंचायती राज संशोधन विधायक से 300 दिन के छूट को भी हटा दिया गया है. इसके अनुसार अगर किसी की दो संतान है और तीसरे बच्चे का जन्म प्रावधान के लागू होने के 300 दिन के बाद हुआ हो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा.
  • चुनाव जीतने के बाद अगर किसी प्रतिनिधि की तीसरी संतान होती है तो उस प्रतिनिधि की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी. इसके साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय की गई है.
Intro:पिछले महीने विधानसभा सत्र में पारित किया गया पंचायती राज संशोधन बिल-2019 पर राजभवन की मुहर लग गई है अब ऐसे में पंचायती राज संशोधन विधेयक का नया एक्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही अगस्त-सितंबर महीने में होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायती राज का नया एक्ट लागू हो जाएगा। जिसके चलते त्रिस्तरीय पंचायतों के मुखिया की कुर्सी का ख्वाब देख रहे उन लोगों को झटका लगना तय है जिनके दो से अधिक संतान है। इसके साथ ही अगर चुनाव जीतने के बाद किसी प्रतिनिधि का तीसरा संतान होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।


Body:आपको बता दें कि पिछले महीने हुए विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को विधानसभा में पारित किया था। जिसके बाद इसी महीने की शुरुवात में पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन भेजा गया था। और अब पंचायती राज संसोधन विधेयक- 2019 पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। ऐसे में अगस्त- सितम्बर महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नया पंचायती राज एक्ट लागू हो जाएगा।

क्या है नए पंचायती राज एक्ट में......

प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायती राज एक्ट के मुताबिक होंगे। नए पंचायती राज एक्ट (संशोधन विधेयक) के अनुसार अब सिर्फ वह लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे, जिनके अधिकतम दो बच्चे हैं। इसके साथ ही पंचायती राज संशोधन विधायक से 300 दिन के छूट को भी हटा दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी की दो संतान है और एक बच्चे का जन्म, दो बच्चों के प्रावधान के लागू होने के 300 दिन के बाद हुआ हो वह चुनाव अब नही लड़ सकेगा। इसे साथी चुनाव जीतने के बाद यह किसी प्रतिनिधि की तीसरी संतान होती है तो उस प्रतिनिधि की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय किया गया है।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.