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लॉकडाउन में घरेलू हिंसा रोकने के लिए खास प्लान तैयार, घर बैठे हर समस्या का मिलेगा हल - लॉकडाउन मेें ऑनलाइन लीगल सर्विस समाचार

लॉकडाउन के दौरान कई लोग घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा को लेकर पहल करते हुए ऑनलाइन लीगल सर्विस को लॉन्च किया है.

cases of domestic violence in lockdown news, लॉकडाउन मेें ऑनलाइन लीगल सर्विस समाचार
लॉकडाउन में लांच की गई ऑनलाइन लीगल सर्विस .
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Published : May 22, 2020, 10:04 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के दौरान घरों में आपसी झगड़े की घटनाएं बढ़ती जा रही है. तर्क है कि घरों में रहने को मजबूर लोगों में पुराने झगड़े उभर रहे हैं तो रोजी-रोटी के संकट के बीच तनाव बढ़ने के चलते भी घटनाएं बढ़ रही है. इन्ही बातों को समझते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीनियर सिविल जज नेहा कुशवाहा ने एक पहल की है.

लॉकडाउन में लांच की गई ऑनलाइन लीगल सर्विस .

इसके तहत जिले में लीगल एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया है, जो लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह ऑनलाइन दे रही है. इसमें प्राधिकरण की वेबसाइट या फोन पर भी कानूनी जानकारियां या सलाह ली जा सकती है. दरअसल, घरेलू हिंसा के मामलों में लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते बाहर आकर इसकी शिकायत या जानकारियां लेना मुश्किल है. इसलिए लॉकडाउन की समय सीमा तक के लिए लोगों को ये सुविधा दी गयी है. बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब लोगों को ऑनलाइन इतनी बड़ी संख्या में सुना और उन्हें सलाह दी जा रही है.

यह भी पढे़ं-कोरोना ट्रैकर: आज कोरोना के 5 नए केस, 151 पहुंची संख्या

बताय जा रहा है कि फ्री ऑनलाइन लीगल सर्विस से घरेलू हिंसा के तहत चाइल्ड एब्यूज, सेक्चुअल हरासमेंट पर लोगों को सुझाव दिए जा सकेंगे, जिससे खासतौर पर महिलाओं को खास सुविधा ऑनलाइन ही मिल जाएगी.

देहरादून: लॉकडाउन के दौरान घरों में आपसी झगड़े की घटनाएं बढ़ती जा रही है. तर्क है कि घरों में रहने को मजबूर लोगों में पुराने झगड़े उभर रहे हैं तो रोजी-रोटी के संकट के बीच तनाव बढ़ने के चलते भी घटनाएं बढ़ रही है. इन्ही बातों को समझते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीनियर सिविल जज नेहा कुशवाहा ने एक पहल की है.

लॉकडाउन में लांच की गई ऑनलाइन लीगल सर्विस .

इसके तहत जिले में लीगल एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया है, जो लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह ऑनलाइन दे रही है. इसमें प्राधिकरण की वेबसाइट या फोन पर भी कानूनी जानकारियां या सलाह ली जा सकती है. दरअसल, घरेलू हिंसा के मामलों में लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते बाहर आकर इसकी शिकायत या जानकारियां लेना मुश्किल है. इसलिए लॉकडाउन की समय सीमा तक के लिए लोगों को ये सुविधा दी गयी है. बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब लोगों को ऑनलाइन इतनी बड़ी संख्या में सुना और उन्हें सलाह दी जा रही है.

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बताय जा रहा है कि फ्री ऑनलाइन लीगल सर्विस से घरेलू हिंसा के तहत चाइल्ड एब्यूज, सेक्चुअल हरासमेंट पर लोगों को सुझाव दिए जा सकेंगे, जिससे खासतौर पर महिलाओं को खास सुविधा ऑनलाइन ही मिल जाएगी.

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