देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए विधेयक पर अंतिम मुहर लग गई है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब अधिनियम की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को लेकर विधाई विभाग ने भूतपूर्व सुविधा अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश के 31 मार्च 2019 तक के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलना तय हो गया है.
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दरअसल पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद समस्या पैदा हो गई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के खिलाफ निर्णय दिया था. साथ ही सुविधाओं और आवास को लेकर वसूली के आदेश भी दिए गए थे.
जिसके बाद राज्य सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए विधानसभा में विधायक पारित करवाया और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.