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अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, नोडल अधिकारी किये गये नामित - Nodal officer nominated to stop arbitrary private schools

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर दिये हैं. इन अधिकारियों का काम निजी स्कूलों द्वारा नियमों के विरुद्ध ली जा रही फीस पर रोक लगाना होगा.

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अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी
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Published : Jul 8, 2020, 5:34 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नोडल अधिकारी नामित कर दिये हैं. जिला स्तर पर नामित किए गए इन अधिकारियों का काम हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करवाना होगा.

उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान स्कूली शिक्षा को लेकर आम लोगों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने का प्रयास किया गया है. इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है. इन अधिकारियों का काम निजी स्कूलों द्वारा नियमों के विरुद्ध ली जा रही फीस पर रोक लगाना होगा.

पढ़ें- आपदा के लिए कितना तैयार उत्तराखंड, क्या बैठकों से जीतेगी 'जंग'?

बता दें हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश देकर गैरजरूरी फीस न लिए जाने के आदेश जारी किए थे. इसके लिए सरकार को निजी स्कूलों से आदेश का पालन करवाने और उन पर नकेल कसने की भी बात कही थी. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है. साथ ही कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे, जबकि कोई भी निजी स्कूल इस दौरान अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा.

पढ़ें- बुधवार को बंद रहा करेगा काशीपुर का मुख्य बाजार

यही नहीं ट्यूशन फीस भी न दे पाने वाले अभिभावकों के बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकेगा. इसके मद्देनजर नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ पहले नोटिस देकर निजी विद्यालयों का पक्ष सुनने के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नोडल अधिकारी नामित कर दिये हैं. जिला स्तर पर नामित किए गए इन अधिकारियों का काम हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करवाना होगा.

उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान स्कूली शिक्षा को लेकर आम लोगों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने का प्रयास किया गया है. इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है. इन अधिकारियों का काम निजी स्कूलों द्वारा नियमों के विरुद्ध ली जा रही फीस पर रोक लगाना होगा.

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बता दें हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश देकर गैरजरूरी फीस न लिए जाने के आदेश जारी किए थे. इसके लिए सरकार को निजी स्कूलों से आदेश का पालन करवाने और उन पर नकेल कसने की भी बात कही थी. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है. साथ ही कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे, जबकि कोई भी निजी स्कूल इस दौरान अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा.

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यही नहीं ट्यूशन फीस भी न दे पाने वाले अभिभावकों के बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकेगा. इसके मद्देनजर नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ पहले नोटिस देकर निजी विद्यालयों का पक्ष सुनने के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

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