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NGT ने मां मनसा देवी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

एनजीटी ने राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर परिसर के पास हुए अतिक्रमण मामले पर कार्रवाई की है. ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा, 'अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपर्याप्त है, इसलिए अभियोजन के अलावा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए'.

NGT takes action on encroachment near Mansa Devi temple
एनजीटी ने मनसा देवी मंदिर के पास अतिक्रमण पर की कार्रवाई
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Published : Jul 11, 2022, 7:06 PM IST

देहरादून/नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर परिसर के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई की है. एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की प्रधान पीठ क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा मनसा देवी मंदिर परिसर के पास कचरा डंप करने और संबंधित अधिकारियों की विफलता के खिलाफ एक शिकायत पर विचार कर रही थी. इस तरह के डंपिंग पर जानवरों और पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

मनसा देवी मंदिर परिसर के सत्संग भवन के चैनल गेट के रास्ते में 0.075 हेक्टेयर भूमि के अतिक्रमण की भी अलग से शिकायत दर्ज है. ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा, 'अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपर्याप्त है, इसलिए अभियोजन के अलावा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए'. इससे पहले, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए और इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन करते हुए, एनजीटी को बताया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छता और स्वच्छता के रखरखाव, कचरे के निपटान, जागरूकता पैदा करने के लिए कदमों सहित उल्लंघन और उपचारात्मक कार्रवाई की है.

पढ़ें- ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार, रूट हुए निर्धारित, 6 पार्किंग प्वाइंट बने

जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का अनुपालन, वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करना और अतिक्रमण हटाना शामिल है. ग्रीन कोर्ट ने 8 जुलाई के आदेश में याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर, जिला प्रशासन, वन प्रशासन और पीसीबी में उचित उच्च स्तर पर निगरानी रखने के लिए, उपचारात्मक उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है.

देहरादून/नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर परिसर के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई की है. एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की प्रधान पीठ क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा मनसा देवी मंदिर परिसर के पास कचरा डंप करने और संबंधित अधिकारियों की विफलता के खिलाफ एक शिकायत पर विचार कर रही थी. इस तरह के डंपिंग पर जानवरों और पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

मनसा देवी मंदिर परिसर के सत्संग भवन के चैनल गेट के रास्ते में 0.075 हेक्टेयर भूमि के अतिक्रमण की भी अलग से शिकायत दर्ज है. ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा, 'अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपर्याप्त है, इसलिए अभियोजन के अलावा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए'. इससे पहले, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए और इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन करते हुए, एनजीटी को बताया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छता और स्वच्छता के रखरखाव, कचरे के निपटान, जागरूकता पैदा करने के लिए कदमों सहित उल्लंघन और उपचारात्मक कार्रवाई की है.

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जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का अनुपालन, वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करना और अतिक्रमण हटाना शामिल है. ग्रीन कोर्ट ने 8 जुलाई के आदेश में याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर, जिला प्रशासन, वन प्रशासन और पीसीबी में उचित उच्च स्तर पर निगरानी रखने के लिए, उपचारात्मक उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है.

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