ETV Bharat / state

युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नहीं करनी पड़ेगी भाग दौड़, इस वेबसाइट पर करें आवेदन

उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने शुरु की नई व्यवस्था.18 साल के युवाओं को नहीं करनी होगी भाग-दौड़ मतदाता बनने के लिए अभी से आवेदन कर सकते है.एक सितंबर से यह नई व्यवस्था शुरु हो रहीं है.

author img

By

Published : Aug 30, 2019, 12:39 PM IST

चुनाव आयोग ने शुरु की नई व्यवस्था

देहरादूनः प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के युवा वोटर मतदान करने से ने चुके इसके लिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में नई व्यवस्था शुरु कर दी है. जिसके तहत 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां अभी से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं आगामी एक सितंबर से चुनाव आयोग की नई व्यवस्था शुरू हो रही है.

बता दें की 16 साल से अधिक और 18 से कम उम्र के सभी युवा इस वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. जनवरी 2020 में जिन युवक-युवतियां को 18 साल पूरे होंगे. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर यह नई व्यवस्था शुरू की गई है. साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी.

चुनाव आयोग ने शुरु की नई व्यवस्था

पढ़ेः टाटा सूमो की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

वहीं एक सितंबर से शुरू हो रही वोटर सत्यापन अभियान के साथ ही यह नई व्यवस्था भी शुरू हो रही है.जिसके तहत वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ही स्थायी फोन नम्बर भी देगा. जिससे आवेदक की उम्र 18 साल पूरा होने पर ही चुनाव आयोग द्वारा मैसेज आएगा. उसके बाद आवेदक जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रशासन से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर पायेगा.

देहरादूनः प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के युवा वोटर मतदान करने से ने चुके इसके लिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में नई व्यवस्था शुरु कर दी है. जिसके तहत 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां अभी से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं आगामी एक सितंबर से चुनाव आयोग की नई व्यवस्था शुरू हो रही है.

बता दें की 16 साल से अधिक और 18 से कम उम्र के सभी युवा इस वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. जनवरी 2020 में जिन युवक-युवतियां को 18 साल पूरे होंगे. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर यह नई व्यवस्था शुरू की गई है. साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी.

चुनाव आयोग ने शुरु की नई व्यवस्था

पढ़ेः टाटा सूमो की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

वहीं एक सितंबर से शुरू हो रही वोटर सत्यापन अभियान के साथ ही यह नई व्यवस्था भी शुरू हो रही है.जिसके तहत वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ही स्थायी फोन नम्बर भी देगा. जिससे आवेदक की उम्र 18 साल पूरा होने पर ही चुनाव आयोग द्वारा मैसेज आएगा. उसके बाद आवेदक जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रशासन से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर पायेगा.

Intro:प्रदेश के 18 साल से अधिक उम्र के लोग मतदान करने से चुके, इसको लेकर चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां अभी से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे ही ये 18 साल के होंगे वो मतदाता बन जाएंगे। आगामी एक सितंबर से चुनाव आयोग की नई व्यवस्था शुरू हो रही है। 



Body:16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के सभी लोग इस वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल, एक जनवरी 2020 को जो युवक-युवतियां 18 साल के पूरे होंगे उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। इससे 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भाग-दौड़ नही करनी पड़ेगी। 


एक सितंबर से शुरू हो रही वोटर सत्यापन अभियान के साथ ही यह नई व्यवस्था भी शुरू हो रही है। जिसके तहत वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ही स्थायी फ़ोन नम्बर भी देगा। जिससे आवेदक की उम्र को 18 साल पूरा होने पर ही चुनाव आयोग द्वारा मैसेज आएगा, जिसके बाद आवेदक जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रशासन से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर पायेगा। 



Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.