देहरादूनः प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के युवा वोटर मतदान करने से ने चुके इसके लिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में नई व्यवस्था शुरु कर दी है. जिसके तहत 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां अभी से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं आगामी एक सितंबर से चुनाव आयोग की नई व्यवस्था शुरू हो रही है.
बता दें की 16 साल से अधिक और 18 से कम उम्र के सभी युवा इस वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. जनवरी 2020 में जिन युवक-युवतियां को 18 साल पूरे होंगे. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर यह नई व्यवस्था शुरू की गई है. साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
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वहीं एक सितंबर से शुरू हो रही वोटर सत्यापन अभियान के साथ ही यह नई व्यवस्था भी शुरू हो रही है.जिसके तहत वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ही स्थायी फोन नम्बर भी देगा. जिससे आवेदक की उम्र 18 साल पूरा होने पर ही चुनाव आयोग द्वारा मैसेज आएगा. उसके बाद आवेदक जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रशासन से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर पायेगा.