ETV Bharat / state

कबाड़ से कैश बनाने की स्कीम, 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने पर नई के टैक्स पर पाओ बंपर छूट - उत्तराखंड लेटेस्ट न्यूज

New scrap policy implemented in Uttarakhand उत्तराखंड में नई स्क्रैप नीति लागू हो गई है. नई स्क्रैप नीति के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति यदि अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ यानी स्क्रैप में देता है तो उसे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी टैक्स में करीब 25 प्रतिशत या फिर 50 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 17, 2023, 6:38 PM IST

Updated : Nov 17, 2023, 6:46 PM IST

देहरादून: बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और उसे कम करने के लिए सरकार नई-नई योजनाओं पर काम कर रही है. इसी के तहत धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप नीति को मंजूरी दी थी, जिसे बीती सात नवंबर से देहरादून संभाग में लागू कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 हजार रुपए तक छूट दी जाएगी.

दरअसल, सरकार उत्तराखंड में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए नई स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2003 की धारा 4 और धारा 9 में संशोधन किया गया है. यानी अब कोई भी वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप सेंटर में देखकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है.

इस प्रमाण पत्र के जरिए नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए की छूट वाहन स्वामी को दी जाएगी. बता दें कि अक्टूबर में राज्य में स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी और इस नीति के तहत 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे. साथ ही प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें टैक्स में छूट दी गई है.
पढ़ें- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खाई में गिरी जीप, 9 लोगों की मौत, ऐसे हुआ हादसा

यह छूट पुराने वाहन स्क्रैप करके नए वाहनों को खरीदने पर पंजीकरण में 15 से 25 फीसदी तक रखी गई है, जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बकाया टैक्स भुगतान में 100 फीसदी तक की छूट दी गई है. पॉलिसी के नियमों के तहत 2003 से पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और जुर्माना 100 फ़ीसदी माफ होगा.

नई स्क्रैप नीति के अनुसार साल 2003 से 2008 के बीच पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया कर में 50 प्रतिशत और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. 2008 के बाद व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी और जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी.
पढ़ें- रेस्क्यू ऑपरेशन में हैवी ऑगर मशीन नाकाम, इंदौर से मंगाई गई तीसरी मशीन, आपदा कंट्रोल रूम पहुंची ACS

देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस नीति के तहत 15 साल पुराने प्राइवेट और कमर्शियल वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे. स्क्रैप की कीमत के साथ स्क्रैप सेंटर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रमाण पत्र देगा. इस पॉलिसी से सरकार को तो नुकसान होगा, लेकिन लोगों को डबल फायदा मिलेगा. साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए बढ़ते पॉल्यूशन को भी काम किया जा सकेगा.

देहरादून: बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और उसे कम करने के लिए सरकार नई-नई योजनाओं पर काम कर रही है. इसी के तहत धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप नीति को मंजूरी दी थी, जिसे बीती सात नवंबर से देहरादून संभाग में लागू कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 हजार रुपए तक छूट दी जाएगी.

दरअसल, सरकार उत्तराखंड में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए नई स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2003 की धारा 4 और धारा 9 में संशोधन किया गया है. यानी अब कोई भी वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप सेंटर में देखकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है.

इस प्रमाण पत्र के जरिए नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए की छूट वाहन स्वामी को दी जाएगी. बता दें कि अक्टूबर में राज्य में स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी और इस नीति के तहत 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे. साथ ही प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें टैक्स में छूट दी गई है.
पढ़ें- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खाई में गिरी जीप, 9 लोगों की मौत, ऐसे हुआ हादसा

यह छूट पुराने वाहन स्क्रैप करके नए वाहनों को खरीदने पर पंजीकरण में 15 से 25 फीसदी तक रखी गई है, जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बकाया टैक्स भुगतान में 100 फीसदी तक की छूट दी गई है. पॉलिसी के नियमों के तहत 2003 से पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और जुर्माना 100 फ़ीसदी माफ होगा.

नई स्क्रैप नीति के अनुसार साल 2003 से 2008 के बीच पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया कर में 50 प्रतिशत और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. 2008 के बाद व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी और जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी.
पढ़ें- रेस्क्यू ऑपरेशन में हैवी ऑगर मशीन नाकाम, इंदौर से मंगाई गई तीसरी मशीन, आपदा कंट्रोल रूम पहुंची ACS

देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस नीति के तहत 15 साल पुराने प्राइवेट और कमर्शियल वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे. स्क्रैप की कीमत के साथ स्क्रैप सेंटर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रमाण पत्र देगा. इस पॉलिसी से सरकार को तो नुकसान होगा, लेकिन लोगों को डबल फायदा मिलेगा. साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए बढ़ते पॉल्यूशन को भी काम किया जा सकेगा.

Last Updated : Nov 17, 2023, 6:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.