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उत्तराखंड: आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, जानें उल्लंघन पर कितनी कटेगी जेब

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Published : Sep 25, 2019, 1:37 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 9:33 PM IST

11 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाई जाने वाली जुर्माना राशि में कुछ छूट दी थी. जिसको परिवहन विभाग ने जस का तस लागू किया है.

उत्तराखंड

देहरादून: प्रदेश में आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की नई दरों को लागू कर दिया है. बुधवार से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा. सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी.

परिवहन विभाग ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें लागू की.

बता दें कि 11 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाई जाने वाली जुर्माना राशि में कुछ छूट दी थी. जिसको परिवहन विभाग ने जस का तस लागू किया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर लगाए गए जुर्माने के प्रावधान को लगभग 50 फीसदी तक घटा दिया था.

मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन

  • केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने की राशि को राज्य सरकार ने लगभग 50 फीसदी कम किया गया है.
  • धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है.
  • धारा 180 में जुर्माना की राशि को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया.
  • धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया.
  • धारा 182 (ख) में जुर्माने की राशि को 10,000 घटाकर 5,000 किया गया.
  • ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्मान.
  • क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा.
  • सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान.
  • अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान.
  • गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में एक हजार रुपए का चालान होगा. दूसरी बार में 2000 रुपए का होगा चालान.
  • खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना.
  • ओवर स्पीड पर 2000 रुपए का किया जुर्माना.

देहरादून: प्रदेश में आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की नई दरों को लागू कर दिया है. बुधवार से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा. सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी.

परिवहन विभाग ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें लागू की.

बता दें कि 11 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाई जाने वाली जुर्माना राशि में कुछ छूट दी थी. जिसको परिवहन विभाग ने जस का तस लागू किया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर लगाए गए जुर्माने के प्रावधान को लगभग 50 फीसदी तक घटा दिया था.

मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन

  • केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने की राशि को राज्य सरकार ने लगभग 50 फीसदी कम किया गया है.
  • धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है.
  • धारा 180 में जुर्माना की राशि को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया.
  • धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया.
  • धारा 182 (ख) में जुर्माने की राशि को 10,000 घटाकर 5,000 किया गया.
  • ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्मान.
  • क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा.
  • सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान.
  • अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान.
  • गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में एक हजार रुपए का चालान होगा. दूसरी बार में 2000 रुपए का होगा चालान.
  • खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना.
  • ओवर स्पीड पर 2000 रुपए का किया जुर्माना.
Intro:उत्तराखंड राज्य में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार से लागू हो गई है अब ऐसे में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को देर शाम परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी थी। जारी किए गए अधिसूचना में कैबिनेट में तय किए गए जुर्माने के प्रावधान को ही रखा गया है।


Body:गौर हो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट और उसमें किए गए भारी- भरकम जुर्माने के प्रावधान में 11 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत जरूर दी थी, लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा किए गए जुर्माने के प्रावधान को लगभग 50 फ़ीसदी तक घटा दिया था। जिसके बाद बीते मंगलवार को परिवहन सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है लिहाजा बुधवार से प्रदेश भर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।



.........मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन........

केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।


- धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।

- धारा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया।

- धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया।

- धारा 182 (ख)में 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया।

- ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना

- क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।

- सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान।

- अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।

- गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा।

- वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में ₹1000 का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का होगा चालान।

- खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना

- ओवर स्पीड चलने पर 2000 रुपये का किया जुर्माना




Conclusion:
Last Updated : Sep 25, 2019, 9:33 PM IST
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