देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोप में अभियुक्त सुखदेव सिंह नाम के नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. गांजा तस्करी में सजा पाने वाला अभियुक्त मूल रूप से जिला पूर्वी मदनीपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है.
एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक, 23 अगस्त 2019 को देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एसआई ताजवर सिंह नेगी द्वारा नशा तस्कर संदिग्ध परिस्थितियों में सुखदेव सिंह को पकड़ा गया था. इस दौरान उसके पास 2 किलो से भी ज्यादा नशीला गांजा बरामद हुआ था. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
पढ़ें- कोरोना टीके पर एम्स का दावा, तीसरे चरण में ट्रायल, इस महीने आ सकती है वैक्सीन
पुलिस कार्रवाई के 2 महीने बाद इस मामले में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक गांजा तस्कर अभियुक्त के खिलाफ आज तक किसी वकील ने पैरवी नहीं की. ऐसे में तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट ने तस्कर को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगाया है.