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12 नवंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला न्यायालय में कई मामलों पर होगी सुनवाई

12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी. इनमें विभिन्न वादों का निस्तारण किया जायेगा.

National Lok Adalat will be organized on 12 November
12 नवंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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Published : Sep 2, 2022, 3:42 PM IST

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा दूसरे शनिवार 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून,विकासनगर, ऋषिकेश,डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वादों का निस्तारण किया जायेगा. इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकार संबंधित मामले, दीवानी, राजस्व और श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के वाद, विद्युत और जलकर बिलों के मामले, राजस्व संबंधित वाद, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद और अन्य मामलों पर सुनवाई कर निस्तारित किया जाएगा.
पढे़ं- संवैधानिक अधिकारों को चुनौती देती उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियां, जानिए नियमावली

विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने बताया कि लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो उसके लिए अभियान चलाया जाएगा. 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अगले हफ्ते से अभियान शुरू कर दिया जाएगा. जिसके लिए प्रचार प्रसार के साथ कैंप लगाए जाएंगे. जिससे अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हो सके.

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा दूसरे शनिवार 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून,विकासनगर, ऋषिकेश,डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वादों का निस्तारण किया जायेगा. इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकार संबंधित मामले, दीवानी, राजस्व और श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के वाद, विद्युत और जलकर बिलों के मामले, राजस्व संबंधित वाद, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद और अन्य मामलों पर सुनवाई कर निस्तारित किया जाएगा.
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विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने बताया कि लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो उसके लिए अभियान चलाया जाएगा. 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अगले हफ्ते से अभियान शुरू कर दिया जाएगा. जिसके लिए प्रचार प्रसार के साथ कैंप लगाए जाएंगे. जिससे अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हो सके.

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