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ऋषिकेश: नैनीताल हाई कोर्ट ने तहबाजारी पर लगाई रोक, व्यापारियों को मिली राहत

ऋषिकेश में तहबाजारी के ठेके के खिलाफ ऋषिकेश में 25 दिनों से धरना चल रहा है. जबकि, नगर निगम ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिसके बाद छोटे व्यापारियों को मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी इजहार करते लघु व्यापारी.
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Published : Aug 16, 2019, 10:25 PM IST

ऋषिकेश: नैनीताल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से तहबाजारी के ठेके पर रोक लगा दी. 25 दिनों तक चले धरने के बावजूद भी जब नगर निगम प्रशासन ने तहबाजारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद व्यापारियों को मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी इजहार करते लघु व्यापारी.

वहीं, इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त चतर सिंह चौहान से बताया कि अभी तक उनके पास इस मामले में कोई कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है. जैसा भी आदेश आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-साथी को बचाने के लिए वन विभाग की टीम से भिड़ गए लंगूर

बता दें कि राष्ट्रीय फेरी नीति लागू करवाने को लेकर और नगर में तहबाजारी ठेके को निरस्त कराने को लेकर 25 दिनों से धरना चल रहा था. धरने को संचालित करने वाली संस्थाओं में जन सरोकार मोर्चा, उत्तराखंड जल विकास मंच फुटकर, फल व सब्जी विक्रेता समिति लघु व्यापार एसोसिएशन शामिल हैं.

इस मामले में जन सरोकार मोर्चा के संयोजक राम कृपाल गौतम ने बताया कि शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निगम ऋषिकेश की तहबाजारी पर रोक लगा दी है. इस साथ ही कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय फेरी नीति नगर निगम ऋषिकेश के स्तर पर क्रियान्वित कराने को निर्देशित किया है.

ऋषिकेश: नैनीताल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से तहबाजारी के ठेके पर रोक लगा दी. 25 दिनों तक चले धरने के बावजूद भी जब नगर निगम प्रशासन ने तहबाजारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद व्यापारियों को मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी इजहार करते लघु व्यापारी.

वहीं, इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त चतर सिंह चौहान से बताया कि अभी तक उनके पास इस मामले में कोई कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है. जैसा भी आदेश आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा.

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बता दें कि राष्ट्रीय फेरी नीति लागू करवाने को लेकर और नगर में तहबाजारी ठेके को निरस्त कराने को लेकर 25 दिनों से धरना चल रहा था. धरने को संचालित करने वाली संस्थाओं में जन सरोकार मोर्चा, उत्तराखंड जल विकास मंच फुटकर, फल व सब्जी विक्रेता समिति लघु व्यापार एसोसिएशन शामिल हैं.

इस मामले में जन सरोकार मोर्चा के संयोजक राम कृपाल गौतम ने बताया कि शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निगम ऋषिकेश की तहबाजारी पर रोक लगा दी है. इस साथ ही कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय फेरी नीति नगर निगम ऋषिकेश के स्तर पर क्रियान्वित कराने को निर्देशित किया है.

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ऋषिकेश--राष्ट्रीय फेरी नीति लागू करवाने को लेकर तथा तहबाजारी  ठेके को निरस्त कराने को लेकर आज धरने का 25वां दिन था धरने को संचालित करने वाली संस्थाओं में जन सरोकार मोर्चा  उत्तराखंड जल विकास मंच फुटकर फल व सब्जी विक्रेता समिति लघु व्यापार एसोसिएशन शामिल है जन सरोकार मोर्चा के संयोजक राम कृपाल गौतम ने बताया कि आज उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अवैधानिक रूप से नगर नियम ऋषिकेश द्वारा जो तहबाजारी जबरन गरीब ठेली फुटकर व्यापारियों पर लगा दी गई थी उसे  रोक दिया गया है तथा न्यायालय ने यथाशीघ्र फेरी वालों के उत्पीड़न को रोकने के लिए  माननीय जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय फेरी नीति नगर निगम ऋषिकेश के स्तर पर क्रियान्वित कराने को निर्देशित किया है।


Body:वी/ओ--पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा  व उत्तराखंड जन सरोकार विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा  ने कहा की नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर निगम अधिनियम के  प्रावधानों के प्रतिकूल जो ठेका दिया गया  था उसको आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रोक लगा दी गई है इससे  नगर निगम प्रशासन को सबक लेना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका के ऐसे हर मामले में हस्तक्षेप करना अपने आप में कार्यपालिका  की कार्यप्रणाली का  विफल होना है पूर्व सभासद राहुल शर्मा व फुटकर फल व सब्जी विक्रेता समिति ने कहा कि आज गरीब की नगर निगम प्रशासन  की तानाशाह पर  विजय है इस जीत से उत्साहित सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी।


Conclusion:वी/ओ-- आपको बता दें कि तहबाजारी के ठेके के खिलाफ 25 दिनों तक लंबी लाइन के बावजूद भी जब नगर निगम प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन लघु व्यापारियों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आज पहली ही डेट पर तत्काल प्रभाव से तह बजारी के ठेके पर रोक लगा दी वहीं जब इस बारे में मुख्य नगर आयुक्त चतर सिंह चौहान से बात की गई तो उनका कहना था कि अभी तक उनके पास में लिखित में किसी भी तरह का आदेश नहीं आया है जैसा भी आदेश आएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

बाईट--राम कृपाल गौतम(आंदोलनकारी)
बाईट--दीप शर्मा(पूर्व पालिका अध्यक्ष,ऋषिकेश)
बाईट--आशुतोष शर्मा(जन सरोकार मोर्चा अध्यक्ष)
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