देहरादूनः नगर निगम का वित्तीय वर्ष खत्म होने में 15 दिन बचे हैं, तो वहीं नगर निगम टैक्स जमा करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहा है. नगर निगम प्रशासन द्वारा 15 मार्च तक 20 प्रतिशत की हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी थी और सोमवार शाम को नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने टैक्स के लिए छूट की अवधि बढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन आज सुबह सभी व्यापार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और पार्षदों के अनुरोध करने के बाद नगर आयुक्त और मेयर ने सलाह करने के बाद करदाताओं को आखिरी बार 21 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट के साथ अवधि बढ़ा दी है. 21 मार्च को रविवार के दिन भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम खुला रहेगा. वहीं, निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है की 20 प्रतिशत छूट के साथ आखिरी मौका दिया जा रहा, इसलिए अधिक से अधिक सभी टैक्स जमा करें.
बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ का टैक्स जमा हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 15 दिन बचे हैं और अब तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ है. टैक्स अधिक से अधिक आ सकें, उसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़े बकायादारों को नोटिस भेजा जा रहा है और जल्द ही बड़े बकायादारों से टैक्स नहीं आता है, तो उनकी सम्पत्ति सील करने की तैयारी चल रही है.
वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाउस टैक्स पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत कम है. अब तक सिर्फ 30 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ है और पिछले साल करीब 50 करोड़ रुपए जमा हो गया था. टैक्स जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं. सोमवार को हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत छूट खत्म हो गई थी और सोमवार शाम को यह स्पष्ट कर दिया था कि छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. लेकिन जब सुबह देखा गया कि नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने वालों की काफी भीड़ लगी हुई थी और व्यापार संगठन, होटल एसोसिएशन साथ ही कई पार्षदों ने छूट की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, तो मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ वार्ता करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते की अवधि बढ़ा दी गई है. अब करदाता 21 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. साथ ही 21 मार्च रविवार को भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम खुला रहेगा.
ये भी पढ़ेंः घोषणाएं पूरी करने में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र अव्वल, लगाया था अर्द्धशतक
साथ ही नगर आयुक्त ने देहरादून वासियों से स्पष्ट कहा है कि इसके बाद किसी भी कीमत पर अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए जिन लोगों ने अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है की 21 मार्च तक हर हाल में जमा कराकर 20 प्रतिशत छूट का लाभ लें. उसके बाद करदाताओं को किसी भी छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई करदाता 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करता है, तो उनकी एक लिस्ट बनाकर कठोर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी.