देहरादूनःप्रदेश में होने जा रहे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज महकमा तैयारियों में जुट गया है. इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में कराए जाएंगे. वहीं, पंचायती राज एक्ट में संसोधन के बाद इस बार पंचायती चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर निकाय की तरह ही प्रावधान लागू कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इस संबंध में शासन में सहमती भी बन चुकी है.
बता दें कि साल 2016 में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए पंचायती राज एक्ट बनाया गया था. जिसके बाद अब सरकार ने पंचायती राज एक्ट में कुछ संसोधन कर सकती है. हालांकि इस बार राज्य सरकार निकाय चुनाव की तरह ही पंचायतों में भी चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त का निर्धारण कर सकती है. उधर, हरियाणा राज्य की तरह ही पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने को लेकर भी मंथन चल रहा है. इसके लिए बीते साल पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों को इससे जुड़े तथ्य जुटाने को कहा था.
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वहीं, इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव सितंबर महीने में होना संभावित माना जा रहा है. इससे पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद पंचायती राज एक्ट में संसोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है. कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इस एक्ट को संसोधित किया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को वर्गों के अनुसार रखा है. सामान्य वर्ग के लिए हाईस्कूल, एससी/एसटी वर्ग के लिए आठवीं और महिलाओं के लिए पांचवी पास होना जरूरी होगा. मामले पर शासन स्तर पर गहनता से चर्चा चल रही है.