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पिस्टल से खेलते समय गोली लगने से बच्ची की मौत, चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गोली लगने से घायल हुई 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है. मामले पर लाइसेंस धारी बच्ची के चाचा के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : Aug 6, 2019, 11:41 PM IST

Updated : Aug 7, 2019, 12:05 AM IST

minor child died

देहरादूनः कारगी चौक के मुस्लिम बस्ती में बीते चार अगस्त की शाम को लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगने से घायल हुई बच्ची ने दम तोड़ दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पुलिस ने लाइसेंस धारी बच्ची के चाचा के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि कारगी चौक के मुस्लिम बस्ती में बीते चार अगस्त की शाम को एक 6 साल की मासूम बच्ची को लाइसेंसी पिस्टल से खेलते समय गोली लग गई थी. मौके पर मौजूद परिजनों ने आनन-फानन ने महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया था. जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे दिल्ली ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर भी जवाब दे गए. जिसके बाद बीते 5 अगस्त को परिजन उसे लेकर वापिस देहरादून लौट गए. इस दौरान रास्ते में बच्ची की मौत हो गई.

ये भी पढ़ेंः टिहरी हादसाः CM त्रिवेंद्र ने हादसे पर जताया दुःख, उच्चस्तरीय जांच के दिए आदेश

उधर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंसी पिस्टल 32 बोर मैगजीन के साथ चार जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया. जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. थाना पटेल नगर प्रभारी सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि लाइसेंस धारी साजिद के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. लाइसेंस धारी साजिद ने अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस निस्तारीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी.

देहरादूनः कारगी चौक के मुस्लिम बस्ती में बीते चार अगस्त की शाम को लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगने से घायल हुई बच्ची ने दम तोड़ दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पुलिस ने लाइसेंस धारी बच्ची के चाचा के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि कारगी चौक के मुस्लिम बस्ती में बीते चार अगस्त की शाम को एक 6 साल की मासूम बच्ची को लाइसेंसी पिस्टल से खेलते समय गोली लग गई थी. मौके पर मौजूद परिजनों ने आनन-फानन ने महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया था. जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे दिल्ली ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर भी जवाब दे गए. जिसके बाद बीते 5 अगस्त को परिजन उसे लेकर वापिस देहरादून लौट गए. इस दौरान रास्ते में बच्ची की मौत हो गई.

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उधर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंसी पिस्टल 32 बोर मैगजीन के साथ चार जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया. जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. थाना पटेल नगर प्रभारी सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि लाइसेंस धारी साजिद के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. लाइसेंस धारी साजिद ने अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस निस्तारीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी.

Intro:थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत 4 अगस्त की शाम को कारगी चौक मुस्लिम बस्ती में 6 वर्षीय जाएका को चाचा साजिद अली की लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी घायल बच्ची को देहरादून अस्पताल से दिल्ली रेफर किया,लेकिन दिल्ली से भी जवाब देने के बाद 5 अगस्त को वापिस देहरादून लाते हुए जाएका की मौत हो गई।पुलिस को सूचना मिलते ही जाएका के घर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया गया।साथ ही पुलिस द्वारा लाइसेंस धारी साजिद के खिलाफ आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।


Body:5 अगस्त को थाना पटेल नगर पुलिस को सूचना मिली कि कारगी चौक मुस्लिम बस्ती में एक बच्ची 6 वर्षीय जिसका नाम बेबी जाएका पुत्री शमशाद अपने घर के अंदर बच्चों के साथ खेलते समय बच्ची के चाचा साजिद अली की घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी है।जिस पर पुलिस द्वारा सूचना की जांच पर मुस्लिम बस्ती पहुंचे तो पता चला घायल जायका को प्राथमिक उपचार के लिए महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया।और पुलिस द्वारा 5 अगस्त को मौके से लाइसेंसी पिस्टल 32 बोर मैगजीन के साथ चार जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस अपने कब्जे में लिया।5 अगस्त को दिल्ली के अस्पताल में जायका को डॉक्टरों द्वारा जवाब देने के बाद परिजन जाएका को वापस देहरादून ला ही रहे थे लेकिन रास्ते में ही जायका की मौत हो गई।


Conclusion:थाना पटेल नगर प्रभारी सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि लाइसेंस धारी साजिद के खिलाफ आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और लाइसेंस धारी साजिद द्वारा अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया।साथ ही लाइसेंस धारी साज़िद के शस्त्र लाइसेंस निस्तारीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
Last Updated : Aug 7, 2019, 12:05 AM IST
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