ऋषिकेश: तीर्थनगरी में एमडीडीए के मानकों के विपरीत निर्माण पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है. 31 दिसंबर 2019 से पहले वन टाइम सेटेलमेंट नहीं कराया गया तो उसके बाद वन टाइम सेटेलमेंट के लिए 4 गुना अधिक धनराशि अदा करनी होगी.
मसूरी देहरादून प्राधिकरण सहित सभी प्राधिकरणों में अवैध निर्माण को वैध बनाने वाली इस योजना की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2019 है. इस तय समय से पहले वन टाइम सेटेलमेंट का आवेदन करने पर विशेष छूट दी जाएगी. इसके बाद वर्तमान दरों से 4 गुना अधिक धनराशि जमा कर सेटलमेंट करवाना होगा.
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राज्य सरकार के द्वारा नियमों के विपरित बनाए गए अवैध भवनों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट साल 2018 में लागू हुआ था. जिसके बाद भी शहर में वन टाइम सेटलमेंट कराने वालों की संख्या बहुत कम है.
एमडीडीए सचिव सुंदरलाल सेमवाल ने बताया कि आवासीय, व्यवसायिक भवन, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, प्ले ग्रुप को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत विनियमितीकरण करा सकते हैं.