मसूरी: एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एमडीडीए के अधिकारियों के साथ मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा निर्मित 40 फ्लैट्स को सील कर दिया गया है. अनाधिकृत रूप से फ्लैट में रह रहे लोगों को भी हटाया गया. 40 फ्लैट के सामने पीली बिल्डिंग डिमरी निवास से सटाकर किये जा रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया है.
अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे थे फ्लैट: स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन और एमडीडीए द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि मसूरी मासोनिक लॉज पर पालिका द्वारा निर्माण किए गए 40 फ्लैट्स को प्रशासन और एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जब निर्माण अवैध था तो पूर्व में ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
जनता के करोड़ों रुपये नगर पालिका परिषद द्वारा लगा दिये गए, तब कार्रवाई की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मासोनिक लॉज के आसपास नगर पालिका की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है. ऐसे में एमडीडीए द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
हाईकोर्ट ने फ्लैट आवंटन पर लगाई थी रोक: मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि मसूरी मासोनिक लॉज पर नगर पालिका द्वारा 40 फ्लैट्स निर्मित किए गए थे. इनके आवंटन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद अनाधिकृत रूप से फ्लैट्स पर कब्जा किया जा रहा थ. इस पर एसडीएम मसूरी द्वारा संज्ञान लिया गया. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल फ्लैटस् को सील करने के निर्देश दिए गए. जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी फ्लैट्स को सील कर दिया गया है. अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को भी रुकवा दिया गया है. नायब तहसीलदार ने कहा कि नियम के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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14 दुकानों के आवंटन पर भी है रोक: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि मासोनिक लॉज पर पिछले दिनों नगर पालिका मसूरी द्वारा अनाधिकृत रूप से 40 फ्लैट्स का निर्माण कराया गया था. जिस पर एमडीडीए द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही.
एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए मासोनिक लॉज पर हुए निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था. उस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पालिका द्वारा निर्मित मासोनिक लॉज में 40 फ्लैट्स और 14 दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी थी. परन्तु उसके बाद भी लोगों द्वारा 40 फ्लैट्स पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे थे जिसकी शिकायत एसडीएम मसूरी को की गई थी.
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सीलिंग से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: शिकायत पर एसडीएम मसूरी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी फ्लैट्स को सील करने के आदेश दिए गए थे. वहीं मासोनिक लॉज में अवैध रूप से पालिका द्वारा करवाये जा रहे अवैध निर्माण कार्यों को भी रुकवाने के निर्देश दिए गए थे. इसका पालन कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा 40 फ्लैट्स पर की गई सीलिंग की कार्रवाई से कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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