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लॉकडाउन 3.0ः कल से राजधानी में खुलेगी मधुशाला, पर करना होगा कई नियमों का पालन

राजधानी देहरादून में 4 मई से सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. वहीं, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराने के लिए रविवार को शराब की दुकानों के बाहर बल्ली लगाई जा रही है.

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4 मई से राजधानी देहरादून में खुलेगी 'मधुशाला'
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Published : May 3, 2020, 4:36 PM IST

Updated : May 26, 2020, 7:29 PM IST

देहरादून: देश में कोरोना वायरस के चलते 17 मई तक लॉकडाउन है. बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीजों के चलते राजधानी देहरादून रेड जोन में था. लेकिन अब देहरादून ऑरेंज जोन में है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 मई यानि सोमवार से देहरादून जिले में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. रविवार को शराब की दुकानों के ठेकेदारों ने दुकान के सामने बल्ली लगाया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे.

बता दें कि रेड जोन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में शराब की दुकानें खुलेंगी. शराब बिक्री व्यवसायिक गतिविधि है. ऐसे में अन्य दुकानों की तरह शराब की दुकान भी सुबह दस बजे से शाम के चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रविवार को शराब की दुकानों के बाहर बल्ली लगाई गई.

ये भी पढ़ें: एम्स में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या पहुंची 60

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया की देहरादून जनपद को ऑरेंज जोन में रखा गया है. जिसके चलते यहां पर सैलून, शॉपिंग माल,कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे. इसके आलावा सभी तरह की दुकानें और व्यवसयिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, और जो भी दुकानें खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा. दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा की उनके यहां 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम पर आए, साथ ही एक समय में एक ग्राहक ही समान खरीदेगा.

देहरादून: देश में कोरोना वायरस के चलते 17 मई तक लॉकडाउन है. बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीजों के चलते राजधानी देहरादून रेड जोन में था. लेकिन अब देहरादून ऑरेंज जोन में है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 मई यानि सोमवार से देहरादून जिले में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. रविवार को शराब की दुकानों के ठेकेदारों ने दुकान के सामने बल्ली लगाया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे.

बता दें कि रेड जोन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में शराब की दुकानें खुलेंगी. शराब बिक्री व्यवसायिक गतिविधि है. ऐसे में अन्य दुकानों की तरह शराब की दुकान भी सुबह दस बजे से शाम के चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रविवार को शराब की दुकानों के बाहर बल्ली लगाई गई.

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जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया की देहरादून जनपद को ऑरेंज जोन में रखा गया है. जिसके चलते यहां पर सैलून, शॉपिंग माल,कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे. इसके आलावा सभी तरह की दुकानें और व्यवसयिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, और जो भी दुकानें खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा. दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा की उनके यहां 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम पर आए, साथ ही एक समय में एक ग्राहक ही समान खरीदेगा.

Last Updated : May 26, 2020, 7:29 PM IST
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