देहरादून: पैतृक संपत्ति हड़पने के लालच में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी राहुल राय सहित अन्य लोगों को एडीजे प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.
बता दें कि थाना पटेल नगर क्षेत्र में 16 जून 2011 को ललित राय नाम का युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर से निकाला था. दो दिनों तक ललित का कोई पता ना चलने पर उसके पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस को ललित की मोटरसाइकिल देहरादून के आईएसबीटी पार्किंग से बरामद हुई.
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पुलिस ने जब आईएसबीटी पार्किंग में लगी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो ललित के साथ उसका चचेरा बड़ा भाई राहुल राय नजर आया. पुलिस ने जब आरोपीराहुलको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कीतो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी राहुल ने बताया कि पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ललित की हत्या कर दी थी.
वहीं, इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील जया ठाकुर ने बताया कि शनिवार कोन्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार परतीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 5 व 2 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्मानाराशि अदा न करने पर दोषियों कोअतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है.