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जायदाद के लालच में छोटे भाई को उतारा था मौत के घाट, अब उम्र बीतेगी सलाखों के पीछे

थाना पटेल नगर क्षेत्र में 16 जून 2011 को ललित राय नाम का युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर से निकाला था. जिसके बाद आरोपी भाई ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

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Published : Feb 23, 2019, 11:09 PM IST

देहरादून: पैतृक संपत्ति हड़पने के लालच में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी राहुल राय सहित अन्य लोगों को एडीजे प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

बता दें कि थाना पटेल नगर क्षेत्र में 16 जून 2011 को ललित राय नाम का युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर से निकाला था. दो दिनों तक ललित का कोई पता ना चलने पर उसके पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस को ललित की मोटरसाइकिल देहरादून के आईएसबीटी पार्किंग से बरामद हुई.

पढ़ें-विधायक गणेश जोशी ने शहीद परिवार की मदद का उठाया बीड़ा, बोले- पाक को मिलेगा करारा जवाब

पुलिस ने जब आईएसबीटी पार्किंग में लगी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो ललित के साथ उसका चचेरा बड़ा भाई राहुल राय नजर आया. पुलिस ने जब आरोपीराहुलको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कीतो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी राहुल ने बताया कि पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ललित की हत्या कर दी थी.

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वहीं, इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील जया ठाकुर ने बताया कि शनिवार कोन्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार परतीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 5 व 2 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्मानाराशि अदा न करने पर दोषियों कोअतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है.

देहरादून: पैतृक संपत्ति हड़पने के लालच में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी राहुल राय सहित अन्य लोगों को एडीजे प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

बता दें कि थाना पटेल नगर क्षेत्र में 16 जून 2011 को ललित राय नाम का युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर से निकाला था. दो दिनों तक ललित का कोई पता ना चलने पर उसके पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस को ललित की मोटरसाइकिल देहरादून के आईएसबीटी पार्किंग से बरामद हुई.

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पुलिस ने जब आईएसबीटी पार्किंग में लगी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो ललित के साथ उसका चचेरा बड़ा भाई राहुल राय नजर आया. पुलिस ने जब आरोपीराहुलको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कीतो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी राहुल ने बताया कि पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ललित की हत्या कर दी थी.

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वहीं, इस मामले में अभियोजन पक्ष की वकील जया ठाकुर ने बताया कि शनिवार कोन्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार परतीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 5 व 2 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्मानाराशि अदा न करने पर दोषियों कोअतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है.

Intro:पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के चलते चचेरे छोटे भाई की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा-

देहरादून - शनिवार एडीजे प्रथम न्यायधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत से हत्या के मामले में एक अहम फैसला आया जहां पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के चलते अपने चचेरे भाई की हत्या करने वाले दोषी भाई राहुल राय सहित अन्य लोगों को देहरादून एडीजे प्रथम न्यायधीश राजीव कुमार खुल्बे ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 5 व 2 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है। कोट से आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया हैं।


Body:बड़े भाई ने अपने चचेरे छोटे भाई को हरिद्वार गंगा किनारे पत्थरों से कुचलकर की दर्दनाक मौत-

मामला थाना पटेल नगर क्षेत्र की जनरल महादेव सिंह रोड का है जहां से विगत 16 जून 2011 में ललित राय नाम का युवक अपने घर से दो महंगे मोबाइल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से सवार होकर अचानक लापता हो गया था। 2 दिन तक ललित का कोई अता पता ना चलने के कारण पीड़ित पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद छानबीन करने पर लापता ललित की मोटरसाइकिल देहरादून के आईएसबीटी पार्किंग से बरामद हुई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ललित के साथ उसका चचेरा बड़ा भाई राहुल राय भी सीसीटीवी में नजर आया ।पुलिस ने राहुल राय को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने द्वारा बताया कि पैतृक प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसने अपने दो अन्य भाड़े के साथियों के साथ मिलकर ललित को हरिद्वार कांगड़ी स्थित गंगा के किनारे ले जाकर पत्थरों से दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस द्वारा इस घटना में जांच विवेचना में हत्या की खुलासा होने के बाद मुख्य आरोपी राहुल राय उसके दो अन्य साथी रविंद्र सिंह, रमेश कश्यप सहित तीनों लोगों के खिलाफ धारा 364, 302, 201, 394, 411 /34 आईपीसी के तहत विवेचना पूरी कर कुछ समय बाद चार्जशीट कोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई।


Conclusion:11 लोगों की गवाही के बाद हत्यारों को हुई आजीवन कारावास

उधर इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील जया ठाकुर ने तीनों दोषियों के खिलाफ आजीवन कारावास सजा होने के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि, मुख्य हत्या का दोषी राहुल राय मृतक ललित का चचेरा बड़ा भाई था जिसने पैतृक प्रॉपर्टी हथियाने के मकसद से अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर ललित मौत के घाट उतारा। इस मामले में कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए लगभग 8 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत शनिवार मृतक के चचेरे बड़े भाई राहुल राय को 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही रउस पर ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भगत ने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।


वही इस हत्या के दोषी अन्य दो अभियुक्त रमेश कश्यप व रविंद्र सिंह को भी 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही इन पर भी 5 व 2 हजार का अर्थदंड लगाया गया है जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

सरकारी अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक इस मामले में आजीवन कारावास पाने वाले रमेश कश्यप व रविंद्र सिंह के पास मृतक ललित राय के दो महंगे मोबाइल व साक्ष्य सबूत के आधार पर एक हेलमेट बरामद होने के जुर्म में इनको धारा 411 का दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन सजा के साथ ही 2 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई हैं।
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