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उत्तराखंड की जेलों में जेल अधीक्षकों की भारी कमी, 200 पदों पर होगी भर्ती - Jail latest news of uttarakhand

उत्तराखंड की जेलों में जेल अधीक्षकों की भारी कमी है. मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद अब अधिकारी इस मामले में गंभीर नजर आ रहे हैं.

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उत्तराखंड की जेलों में जेल अधीक्षकों की भारी कमी
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Published : Feb 25, 2021, 8:32 PM IST

देहरादून: प्रदेश की जेलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. ऐसे में कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब जाकर शासन के अधिकारी इस विषय पर गंभीर नजर आने लगे हैं. उत्तराखंड शासन में गृह सचिव कृष्ण कुमार वीके ने बताया है कि जल्द ही आयोग की ओर से रिक्त चल रहे पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

उत्तराखंड की जेलों में जेल अधीक्षकों की भारी कमी
प्रदेश में कुल 11 जेल हैं. मगर वर्तमान में महज 4 जेलों में ही जेल अधीक्षक मौजूद हैं, जो कि पुलिस के ही अधिकारी हैं. वहीं उत्तरप्रदेश से 78 जेल बंदी रक्षकों के आने का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते उन पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड शासन में गृह सचिव कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि प्रदेश की 7 जेलों में अभी भी जेल अधीक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में इन रिक्त चल रहे जेल अधीक्षक के पदों को भरे जाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा गया है. आयोग की ओर से ही जल्द ही इन रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

पढ़ें- त्रिवेंद्र सरकार के आखिरी बजट पर टिकी विपक्ष और जनता की निगाहें, सरकार ने तैयार किया फुलप्रूफ प्लान

बता दें कि काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश की ओर से उत्तराखंड की जेलों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षकों और कारागार अधीक्षक के रिक्त चल रहे पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता का तर्क था कि 12 फरवरी 2019 को सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत राज्य के कारागारों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और कारागार अधीक्षकों के रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है.

पढ़ें- 12 से 14 मार्च तक होगा चिरबटिया नेचर फेस्टिवल, पोस्टर का विमोचन

ऐसे में याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को जेल के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक को और कारागार अधीक्षक को के पदों पर नियुक्त किया गया है.

देहरादून: प्रदेश की जेलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. ऐसे में कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब जाकर शासन के अधिकारी इस विषय पर गंभीर नजर आने लगे हैं. उत्तराखंड शासन में गृह सचिव कृष्ण कुमार वीके ने बताया है कि जल्द ही आयोग की ओर से रिक्त चल रहे पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

उत्तराखंड की जेलों में जेल अधीक्षकों की भारी कमी
प्रदेश में कुल 11 जेल हैं. मगर वर्तमान में महज 4 जेलों में ही जेल अधीक्षक मौजूद हैं, जो कि पुलिस के ही अधिकारी हैं. वहीं उत्तरप्रदेश से 78 जेल बंदी रक्षकों के आने का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते उन पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड शासन में गृह सचिव कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि प्रदेश की 7 जेलों में अभी भी जेल अधीक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में इन रिक्त चल रहे जेल अधीक्षक के पदों को भरे जाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा गया है. आयोग की ओर से ही जल्द ही इन रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

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बता दें कि काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश की ओर से उत्तराखंड की जेलों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षकों और कारागार अधीक्षक के रिक्त चल रहे पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता का तर्क था कि 12 फरवरी 2019 को सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत राज्य के कारागारों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और कारागार अधीक्षकों के रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है.

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ऐसे में याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को जेल के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक को और कारागार अधीक्षक को के पदों पर नियुक्त किया गया है.

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